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बिहार में बाइक और ऑटो खरीदना होगा महंगा! सरकार ने जारी की नई रोड टैक्स दरें, जानिए क्या बदला
पटना। अगर आप बिहार में नई बाइक या ऑटो खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। बिहार सरकार के परिवहन विभाग ने बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 के तहत मोटर वाहन कर (रोड टैक्स) की नई दरों की अधिसूचना जारी कर दी है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद विभिन्न श्रेणियों की मोटरसाइकिलों, व्यावसायिक दोपहिया वाहनों और तिपहिया वाहनों पर पहले की तुलना में संशोधित कर देना होगा।
अधिसूचना के अनुसार दोपहिया वाहनों पर एकमुश्त कर अब एक्स-शोरूम कीमत के आधार पर तय किया जाएगा। नई कर व्यवस्था बिहार गजट में प्रकाशन की तिथि से सात कार्य दिवस बाद प्रभावी होगी। इसके बाद सभी नए पंजीकरण संशोधित दरों के अनुसार किए जाएंगे।
नई मोटरसाइकिल टैक्स दरें
✅ ₹1 लाख से ₹8 लाख तक – 10%
✅ ₹8 लाख से ₹15 लाख तक – 11%
✅ ₹15 लाख से अधिक – 13%
परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि यही कर दरें व्यावसायिक उपयोग वाली नई मोटरसाइकिलों पर भी 15 वर्षों के लिए लागू रहेंगी।
ऑटो और तिपहिया वाहनों पर भी नई दरें
चार यात्रियों की क्षमता वाले नए तिपहिया वाहन पर 15 वर्षों के लिए ₹11,000 का एकमुश्त कर निर्धारित किया गया है। वहीं सात यात्रियों की क्षमता वाले नए वाहन पर ₹16,000 एकमुश्त कर देना होगा। पुराने वाहनों के लिए भी अलग-अलग अवधि के अनुसार नई कर दरें तय की गई हैं।
इसके अलावा व्यापारी और वाहन निर्माता के अधीन वाहनों के लिए भी वार्षिक कर में संशोधन किया गया है। नई अधिसूचना के अनुसार मोटरसाइकिल पर ₹600, भारी वाहन के चेसिस पर ₹1,000 तथा अन्य वाहनों पर ₹800 वार्षिक कर निर्धारित किया गया है।
मुख्य बातें
- बिहार सरकार ने मोटर वाहन कर की नई दरों की अधिसूचना जारी की।
- नई बाइक खरीदने पर एक्स-शोरूम कीमत के अनुसार 9% से 13% तक रोड टैक्स।
- ऑटो और तिपहिया वाहनों की कर दरों में भी संशोधन।
- व्यापारी एवं निर्माता के अधीन वाहनों का वार्षिक कर भी बदला।
- नई व्यवस्था बिहार गजट में प्रकाशन के सात कार्य दिवस बाद लागू होगी।
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