बहेड़ा थाना कांड में कोर्ट का बड़ा फैसला, अभियुक्त ठक्को झा दोषी करार
- हत्या के मामले में आरोपी को उम्रकैद की सजा
- बहेड़ा थाना कांड संख्या-228/99 से जुड़ा मामला
- 29 नवंबर 1999 को दर्ज हुआ था केस
- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-प्रथम बेनीपुर ने सुनाया फैसला
- अभियुक्त ठक्को झा को धारा 302 के तहत दोषी पाया गया
- अपर लोक अभियोजक पूनम झा ने रखा पक्ष
RxTv BHARAT , दरभंगा | 07 मई 2026
दरभंगा जिले के बहेड़ा थाना कांड संख्या-228/99 में हत्या के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। यह मामला दिनांक 29 नवंबर 1999 को दर्ज किया गया था।
प्रकरण में धारा-147/148/149/326/302 भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज किया गया था।

⚖️ लगाई गई धाराओं का विवरण
- धारा 147 भा०द०वि० — दंगा करने से संबंधित धारा
- धारा 148 भा०द०वि० — घातक हथियार के साथ दंगा करने की धारा
- धारा 149 भा०द०वि० — गैरकानूनी जमावड़े के सभी सदस्यों की सामूहिक जिम्मेदारी
- धारा 326 भा०द०वि० — खतरनाक हथियार से गंभीर चोट पहुंचाने की धारा
- धारा 302 भा०द०वि० — हत्या करने की धारा, जिसमें आजीवन कारावास या मृत्युदंड का प्रावधान
अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक श्रीमती पूनम झा ने न्यायालय में अपना पक्ष रखा।
माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-प्रथम बेनीपुर, दरभंगा द्वारा प्राथमिकी अभियुक्त ठक्को झा, पिता स्वर्गीय कपिलेश्वर झा, निवासी मतिनाम थाना बहेड़ा जिला दरभंगा को धारा-302 भा०द०वि० के अंतर्गत दोषी पाया गया।
दिनांक 07 मई 2026 को न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

⚖️ लगाई गई धाराओं का विवरण
- धारा 147 भा०द०वि० — दंगा करने से संबंधित धारा
- धारा 148 भा०द०वि० — घातक हथियार के साथ दंगा करने की धारा
- धारा 149 भा०द०वि० — गैरकानूनी जमावड़े के सभी सदस्यों की सामूहिक जिम्मेदारी
- धारा 326 भा०द०वि० — खतरनाक हथियार से गंभीर चोट पहुंचाने की धारा
- धारा 302 भा०द०वि० — हत्या करने की धारा, जिसमें आजीवन कारावास या मृत्युदंड का प्रावधान
इस फैसले के बाद लंबे समय से लंबित इस हत्या मामले में न्यायिक प्रक्रिया पूरी हुई।
⚖️ 27 साल पुराने हत्या मामले में उम्रकैद
बहेड़ा थाना कांड संख्या-228/99 में अदालत ने अभियुक्त ठक्को झा को हत्या के मामले में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
📲 Whatsapp न्यूज़ ग्रुप जॉइन करे




