ITI परीक्षा को लेकर DM का निर्देश अवैध भीड़ और गैजेट पर सख्ती

जिलाधिकारी ने 30 से अधिक आवेदनों पर की सुनवाई, समाधान हेतु दिए निर्देश

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📚 EXAM UPDATE | DARBHANGA

ITI CAT 2026 परीक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट,
21 केंद्रों पर धारा 163 लागू

17 मई को एक पाली में होगी परीक्षा, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पर पूरी तरह प्रतिबंध

ITI परीक्षा को लेकर DM का निर्देश अवैध भीड़ और गैजेट पर सख्ती

📌 मुख्य बातें

  • 17 मई को दरभंगा के 21 केंद्रों पर आयोजित होगी ITI CAT 2026 परीक्षा
  • परीक्षा सुबह 11:00 बजे से दोपहर 1:15 बजे तक एक पाली में होगी
  • परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर दायरे में धारा 163 लागू
  • मोबाइल, ब्लूटूथ, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और ध्वनि विस्तारक यंत्र पर प्रतिबंध

दरभंगा जिला प्रशासन ने 17 मई को होने वाली औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षा (ITI CAT 2026) को लेकर पूरी तैयारी कर ली है। संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, पटना द्वारा आयोजित यह परीक्षा जिले के 21 परीक्षा केंद्रों पर एक पाली में आयोजित होगी।

जारी आदेश के अनुसार परीक्षा सुबह 11:00 बजे पूर्वाह्न से दोपहर 1:15 बजे तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा को शांतिपूर्ण, कदाचारमुक्त और सफल बनाने के लिए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आ रहा है।


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🚨 परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 163 लागू

जिला दण्डाधिकारी कौशल कुमार के आदेश पर सदर अनुमण्डल दण्डाधिकारी विकास कुमार ने परीक्षा केंद्रों के आसपास 100 मीटर की परिधि में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 लागू कर दी है।

प्रशासन ने साफ कहा है कि परीक्षा केंद्रों के आसपास पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने, हथियार या विस्फोटक सामग्री लेकर चलने पर पूरी तरह रोक रहेगी।

📵 मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पर सख्त प्रतिबंध

परीक्षा केंद्र के अंदर परीक्षार्थियों और परीक्षा कार्य में लगे लोगों के लिए मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, वाई-फाई गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक पेन, पेजर, व्हाइटनर, इरेजर, ब्लेड और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।


ITI परीक्षा को लेकर DM का निर्देश अवैध भीड़ और गैजेट पर सख्ती

🔊 ध्वनि विस्तारक यंत्र पर भी रोक

आदेश के अनुसार परीक्षा तिथि को सुबह 7:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक परीक्षा केंद्रों के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

हालांकि प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश परीक्षा ड्यूटी में तैनात अधिकारियों, पुलिस बल, सरकारी पासधारी, शवयात्रा, धार्मिक जुलूस और शादी-विवाह कार्यक्रमों में शामिल लोगों पर लागू नहीं होगा।

प्रशासन का संदेश —
“परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और कदाचारमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं।”

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✍️ रिपोर्ट : RxTv BHARAT Desk
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