दरभंगा में दो अभियुक्तों को आर्म्स एक्ट में 2 साल की सजा, 3-3 हजार रुपये जुर्माना
लहेरियासराय थाना कांड संख्या 460/2024 में कोर्ट का फैसला, प्रभावी अनुसंधान एवं अभियोजन के आधार पर सुनाई गई सजा
दरभंगा, 05 सितंबर 2026: दरभंगा पुलिस की प्रभावी अनुसंधान एवं सशक्त अभियोजन के आधार पर एक मामले में दो अभियुक्तों को कठोर सजा सुनाई गई है। मामला लहेरियासराय थाना कांड संख्या 460/2024 से संबंधित है।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!पुलिस के अनुसार, 27 अगस्त 2024 को लहेरियासराय थाना कांड संख्या 404/2026 के फरार नामजद अभियुक्त मो. अकबर की गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जा रही थी। इसी क्रम में मो. अकबर और केशव कुमार कश्यप को एक देशी पिस्टल के साथ पकड़ा गया।
इस मामले में लहेरियासराय थाना कांड संख्या 460/2024 के तहत धारा 25(1-b)a/26/35 आर्म्स एक्ट में प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया। अनुसंधान के दौरान देशी पिस्टल को विधिवत जब्त किया गया और दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।
🔴 मुख्य बातें
- मामला लहेरियासराय थाना कांड संख्या 460/2024 से संबंधित है।
- पुलिस ने एक देशी पिस्टल बरामद कर जब्त की थी।
- मो. अकबर को 25(1-b)a/35 आर्म्स एक्ट में सजा।
- केशव कुमार कश्यप को 26(1), 35 आर्म्स एक्ट में सजा।
- दोनों को 2-2 साल का सश्रम कारावास सुनाया गया।
- दोनों पर 3-3 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
- जुर्माना नहीं देने पर 3 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।
देशी पिस्टल के साथ पकड़े गए थे दोनों
पुलिस के अनुसार, छापामारी के दौरान मो. अकबर पिता मो. इस्लाम, निवासी बाकरगंज अभंडा पोखर, थाना लहेरियासराय, दरभंगा तथा केशव कुमार कश्यप पिता लाल बाबू सहनी, निवासी थाना बहादुरपुर, दरभंगा को एक देशी पिस्टल के साथ पकड़ा गया था।
इसके बाद लहेरियासराय थाना में आर्म्स एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुसंधान के क्रम में बरामद देशी पिस्टल को विधिवत जब्त किया गया।
आरोपपत्र के आधार पर कोर्ट ने सुनाई सजा
दरभंगा पुलिस द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य एवं समर्पित आरोपपत्र के आधार पर माननीय न्यायालय, CJM दरभंगा द्वारा दोनों अभियुक्तों को दोषसिद्ध करते हुए सजा सुनाई गई।
मो. अकबर को धारा 25(1-b)a/35 आर्म्स एक्ट के तहत 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई। जुर्माना नहीं देने पर उसे 03 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।
केशव कुमार कश्यप को धारा 26(1), 35 आर्म्स एक्ट के तहत 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई। जुर्माना नहीं देने पर 03 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।
इस मामले में सहायक लोक अभियोजक (दरभंगा) मो. रिजवान अली हैं।






