दरभंगा में गवाह सुरक्षा योजना पर बड़ा जोर, प्रधान जिला जज ने दिए प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश
माननीय उच्च न्यायालय पटना के निर्देश पर बैठक, गवाहों और उनके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर
📌 खबर की बड़ी बातें
- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने गवाह सुरक्षा योजना के क्रियान्वयन को लेकर बैठक की।
- गवाहों और उनके परिवार की सुरक्षा, प्रतिष्ठा एवं संपत्ति की रक्षा पर जोर दिया गया।
- गवाहों को निर्भीक होकर गवाही देने के लिए योजना के प्रचार-प्रसार और प्रभावी क्रियान्वयन पर बल दिया गया।
दरभंगा। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा श्री अजय कुमार शर्मा ने माननीय उच्च न्यायालय पटना के निर्देश पर गवाह सुरक्षा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु बैठक की।

उन्होंने कहा कि बिहार राज्य में आपराधिक मामलों की जांच, अभियोजन एवं विचारण को निष्पक्ष बनाने के लिए गवाहों को निर्भीक होकर गवाही देने के उद्देश्य से “बिहार गवाह सुरक्षा योजना, 2018” क्रियान्वित किया गया है।
इस योजना के संचालन, कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए “बिहार गवाह सुरक्षा कोष नियमावली, 2022” का भी निर्माण किया गया है। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु सभी हितधारकों की सहभागिता जरूरी है।
गवाहों को निर्भीक होकर गवाही देने का माहौल जरूरी
आपराधिक मामले के किसी भी प्रक्रम में गवाहों या उसके परिवार के सदस्यों की सुरक्षा, प्रतिष्ठा अथवा संपत्ति के खतरे को दूर करने तथा उन्हें निडर होकर गवाही देने को प्रोत्साहित करने के लिए इस योजना का प्रचार प्रसार एवं क्रियान्वयन आवश्यक है।

यह योजना माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन (क्रिमिनल) संख्या – 156/2016, महेन्द्र चावला एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में पारित न्यायादेश के अनुपालन में लागू किया गया है।
बैठक में सभी न्यायिक पदाधिकारी मौजूद
बैठक में सभी न्यायिक पदाधिकारी मौजूद थे।
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