कार्रवाई नहीं हुई तो SSP के जनता दरबार पहुंचे आवेदक, मिथिला विश्वविद्यालय थाना कांड में पुनः जांच की मांग
कांड संख्या 195/25 में आगे की जांच के लिए केदार कुमार केशव ने SSP को दिया आवेदन, SSP ने गंभीरता से सुनकर जांच और कार्रवाई का दिया भरोसा
📌 खबर की बड़ी बातें
- केदार कुमार केशव ने मिथिला विश्वविद्यालय थाना कांड संख्या 195/25 में पुनः अनुसंधान की मांग की है।
- आवेदन में प्राथमिकी, जांच और कथित लूट से जुड़े साक्ष्यों को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
- SSP ने आवेदनकर्ता की बात गंभीरता से सुनते हुए जांच कर कार्रवाई किए जाने की बात कही।
दरभंगा, 30 सितंबर 2026: मिथिला विश्वविद्यालय थाना कांड संख्या 195/25 में कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाते हुए केदार कुमार केशव ने दरभंगा SSP के जनता दरबार में पहुंचकर पुनः अनुसंधान की मांग को लेकर आवेदन दिया। आवेदन में उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कराने और उपलब्ध साक्ष्यों को जांच में शामिल करने की मांग की है।

आवेदनकर्ता के अनुसार SSP ने उनकी बात गंभीरता से सुनी और कहा कि मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
कांड संख्या 195/25 में आगे की जांच की मांग
केदार कुमार केशव, पिता स्वर्गीय राम चरित्र पूर्वे, निवासी केदाराबाद, थाना मिथिला विश्वविद्यालय, जिला दरभंगा ने SSP को दिए आवेदन में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय थाना कांड संख्या 195/25 में आगे की जांच (Further Investigation) का आदेश देने का अनुरोध किया है।
आवेदन में उन्होंने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 193(9) के तहत पुनः अनुसंधान का आदेश दिए जाने की मांग की है।
आवेदन में 14 मई 2025 की घटना का जिक्र
आवेदनकर्ता ने आरोप लगाया है कि 14 मई 2025 को करीब 10 बजे दिन में कई नामजद और 15-20 अज्ञात लोग हथियारों के साथ उनके घर में घुसे और दीवार तोड़कर अंदर प्रवेश किया। उन्होंने आरोप लगाया कि संदूक और लॉकर तोड़कर सोना, चांदी, जेवरात और अन्य सामान ले जाया गया।

आवेदन में यह भी कहा गया है कि घटना के दौरान मौजूद उनके व्यक्ति शत्रुधन मंडल ने कथित तौर पर आरोपियों को रोकने का प्रयास किया, जिसके बाद उन पर जानलेवा हमला करने का प्रयास किया गया। आवेदनकर्ता के अनुसार सामान वाहन और अन्य सवारियों पर लादकर ले जाया गया, जिसमें एक वाहन का नंबर BR-07-AZ-6274 बताया गया है।
थाने में आवेदन से हाईकोर्ट तक पहुंचा मामला
केदार कुमार केशव ने अपने आवेदन में कहा है कि घटना के बाद उन्होंने 15 मई 2025 को स्थानीय थाना में मामला दर्ज करने के लिए आवेदन दिया था। उनके अनुसार प्राथमिकी दर्ज नहीं होने के बाद उन्होंने 27 मई 2025 को लूटे गए सामान का विवरण देते हुए एक और आवेदन दिया।
आवेदनकर्ता के अनुसार इसके बाद उन्होंने जिलाधिकारी दरभंगा सहित वरीय प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों को भी आवेदन दिया। उनका कहना है कि इसके बावजूद मामला दर्ज नहीं हुआ, जिसके बाद उन्होंने पटना हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की।
आवेदन में बताया गया है कि रिट ज्यूडिशियल केस संख्या 1656/25 की सुनवाई 5 अगस्त 2025 को हुई थी और सरकारी अधिवक्ता से स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई थी। आवेदनकर्ता का दावा है कि इसके बाद 16 अगस्त 2025 को कांड दर्ज किया गया।
जांच को लेकर आवेदन में उठाए सवाल
आवेदनकर्ता ने आरोप लगाया है कि कांड दर्ज होने के बाद जांच में पर्याप्त कार्रवाई नहीं हुई। उनका कहना है कि पीड़ित व्यक्तियों का बयान नहीं लिया गया और मौके पर टूटे हुए संदूक एवं लॉकर का निरीक्षण भी नहीं किया गया।
उन्होंने आवेदन में यह भी आरोप लगाया है कि मामले में आनन-फानन में दो व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत असंज्ञेय अपराध का उल्लेख करते हुए अंतिम प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जबकि अन्य के विरुद्ध अनुसंधान जारी रखा गया।
वीडियो और गवाहों को जांच में शामिल करने की मांग
आवेदनकर्ता का कहना है कि घटना से संबंधित निष्पक्ष गवाह आज भी उपलब्ध हैं और वे अपना बयान देने को तैयार हैं। उन्होंने दावा किया कि कथित घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध है।
उन्होंने आरोप लगाया कि बार-बार अनुरोध के बावजूद वीडियो रिकॉर्डिंग को जब्त कर कांड दैनिकी में अंकित नहीं किया गया और पेन ड्राइव को वस्तु प्रदर्श के रूप में प्राप्त नहीं किया गया।
SSP ने जांच और कार्रवाई का दिया भरोसा
जनता दरबार में आवेदन देने के दौरान केदार कुमार केशव ने SSP के समक्ष पूरे मामले को रखा और पुनः अनुसंधान की मांग की। आवेदनकर्ता के अनुसार SSP ने उनकी बात गंभीरता से सुनी और मामले की जांच कर कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया।
अब मामले में पुलिस की जांच और आगे की कार्रवाई पर नजर रहेगी। आवेदनकर्ता ने SSP से मांग की है कि मामले में उपलब्ध गवाहों और कथित वीडियो साक्ष्य समेत अन्य तथ्यों की जांच कर उन्हें कांड के अनुसंधान में शामिल किया जाए।
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Journalist Rohit | Editor-In-Chief
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