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Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!लोक अदालत की तैयारी तेज, थानाध्यक्षों के साथ हुई अहम बैठक
18 जुलाई को विशेष लोक अदालत और 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन
दरभंगा | 18 जून 2026 | RxTv BHARAT Bureau

📌 मुख्य बातें
- एडीआर भवन में थानाध्यक्षों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित
- 18 जुलाई को चेक बाउंस मामलों के लिए विशेष लोक अदालत
- 12 सितंबर को तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन
- नोटिसों का समय पर तामील कराने पर विशेष जोर
- पक्षकारों को सुलह-समझौते के लिए प्रेरित करने का निर्देश
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा श्री अजय कुमार शर्मा के निर्देश पर विशेष लोक अदालत एवं राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर एडीआर भवन में जिले के सभी थानाध्यक्षों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।
नोटिस समय पर पहुंचाना जरूरी
बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी श्री जुनैद आलम ने कहा कि सुलह-समझौते योग्य मुकदमों में पक्षकारों को नोटिस जारी किया जा रहा है।
अधिक से अधिक मामलों के निपटारे के लिए यह आवश्यक है कि सभी नोटिस समय पर संबंधित पक्षकारों तक पहुंचें।

उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि नोटिस तामील कराने के दौरान पक्षकारों को लोक अदालत के लाभों से भी अवगत कराएं तथा उन्हें आपसी सुलह-समझौते के लिए प्रेरित करें।
18 जुलाई और 12 सितंबर की अहम तारीखें
जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव आरती कुमारी ने बताया कि 18 जुलाई 2026 को एनआई एक्ट (चेक बाउंस) से जुड़े मामलों के निपटारे के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।

वहीं 12 सितंबर 2026 को सभी प्रकार के शमनीय मामलों के निपटारे के लिए वर्ष 2026 की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित होगी।
मोबाइल नंबर दर्ज करने का निर्देश
बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि नोटिस तामील रिपोर्ट पर पक्षकारों का मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से दर्ज करें तथा रिपोर्ट समय पर कार्यालय में जमा कराएं। इससे लोक अदालत की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने में सहायता मिलेगी।
📊 महत्वपूर्ण जानकारी
- विशेष लोक अदालत – 18 जुलाई 2026
- राष्ट्रीय लोक अदालत – 12 सितंबर 2026
- आयोजन स्थल – दरभंगा, बेनीपुर एवं बिरौल न्यायालय परिसर
- जिले के सभी थानाध्यक्ष बैठक में रहे उपस्थित
लोक अदालत से मिलेगा त्वरित न्याय
लोक अदालत के माध्यम से पक्षकारों को कम समय, कम खर्च और आपसी सहमति से विवादों का समाधान प्राप्त होता है। न्यायपालिका द्वारा अधिक से अधिक मामलों को लोक अदालत के माध्यम से निपटाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।
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रिपोर्ट : जॉर्नलिस्ट रोहित , ब्यूरो दरभंगा | RxTv BHARAT





