शिक्षक दिवस पर विद्यालय में मारपीट और अमर्यादित व्यवहार का मामला, शिक्षिका निलंबित
चनकी उच्च माध्यमिक विद्यालय में बच्चों के सामने हुई घटना के बाद शिक्षा विभाग की कार्रवाई
सासाराम/नोखा: प्रखंड नोखा के उच्च माध्यमिक विद्यालय चनकी में शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों के बीच मारपीट, गाली-गलौज एवं अमर्यादित व्यवहार के मामले में जिला शिक्षा विभाग ने कार्रवाई की है। मामले में विद्यालय की शिक्षिका श्रीमती अंजू कुमारी, वर्ग 09-10, उच्च माध्यमिक +2 विद्यालय चनकी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, रोहतास द्वारा जारी कार्यालय आदेश के अनुसार, 5 सितंबर 2026 को शिक्षक दिवस के दिन विद्यालय में उपस्थित बच्चों के सामने आपस में मारपीट, गाली-गलौज एवं अमर्यादित व्यवहार की घटना सामने आई थी।
मामले को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी नोखा एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी नोखा द्वारा संयुक्त जांच कराई गई थी। जांच प्रतिवेदन के आधार पर शिक्षिका के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की गई।
जांच के आधार पर शिक्षिका का आचरण बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 (यथा संशोधित-2026) में निहित सरकारी सेवक के व्यवहार एवं आचरण के प्रतिकूल पाया गया। इसके साथ ही बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त) नियमावली-2023, यथा संशोधित-2024 की कंडिका-14 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई है।

कार्यालय आदेश में कहा गया है कि शिक्षिका को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, अकोढ़ीगोला के कार्यालय में निर्धारित किया गया है।
निलंबन अवधि के दौरान शिक्षिका को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि शिक्षिका के विरुद्ध आरोप-पत्र का गठन अलग से किया जाएगा।
शिक्षक दिवस के दिन विद्यालय में बच्चों के सामने हुई घटना के बाद शिक्षा विभाग की इस कार्रवाई को विद्यालयों में अनुशासन को लेकर कड़ा संदेश माना जा रहा है।
🔴 मुख्य बातें
- उच्च माध्यमिक विद्यालय चनकी में शिक्षक दिवस पर मारपीट और अमर्यादित व्यवहार का मामला सामने आया।
- घटना बच्चों के सामने होने की बात कार्यालय आदेश में कही गई है।
- शिक्षिका श्रीमती अंजू कुमारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।
- नोखा के BDO और BEO द्वारा संयुक्त जांच कराई गई थी।
- निलंबन अवधि में मुख्यालय BEO अकोढ़ीगोला कार्यालय निर्धारित किया गया।
- नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
- शिक्षिका के विरुद्ध आरोप-पत्र अलग से गठित किया जाएगा।






