बाल विवाह मुक्त भारत अभियान को लेकर जागरूकता कार्यक्रम
आदर्श मध्य विद्यालय में छात्रों व शिक्षकों को दी गई कानूनी जानकारी
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!RxTv BHARAT | दरभंगा | 02 फरवरी, 2026
सौ दिवसीय बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत दरभंगा के आदर्श मध्य विद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव श्रीमती आरती कुमारी ने की।
अपने संबोधन में सचिव आरती कुमारी ने कहा कि बाल विवाह से पीड़ित बच्चों के मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य पर गंभीर दुष्प्रभाव पड़ता है। इससे न केवल उनका बचपन और व्यक्तिगत सुरक्षा प्रभावित होती है, बल्कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के रास्ते भी बंद हो जाते हैं।

उन्होंने बताया कि भारत में बाल विवाह की रोकथाम, पीड़ित बच्चों के राहत एवं पुनर्वास तथा दोषियों को दंडित करने के उद्देश्य से बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 लागू है।
इस अधिनियम के अनुसार लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं लड़कों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित है।
इससे कम उम्र में विवाह कराने पर 02 वर्ष तक का कठोर कारावास एवं एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
सचिव आरती कुमारी ने जानकारी दी कि कोई भी व्यक्ति बाल विवाह की सूचना पुलिस, बाल विवाह निषेध अधिकारी, बाल कल्याण समिति, जिलाधिकारी अथवा चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर दे सकता है।
उन्होंने नालसा आशा स्कीम के बारे में भी जानकारी देते हुए बताया कि बाल विवाह से संबंधित सूचना जिला विधिक सेवा प्राधिकार एवं नालसा के टोल फ्री नंबर 15100 पर भी दी जा सकती है।

कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास निगम के डीपीएम ब्रजेश कुमार एवं महिला हेल्पलाइन की प्रभारी अजमतुन निशा ने भी उपस्थित लोगों को आवश्यक जानकारियां दीं।
मौके पर प्रभारी प्रधानाध्यापक मो. साजिद हसन सहित विद्यालय के सभी शिक्षकगण मौजूद थे।
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