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Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!🚨 दरभंगा RERA अलर्ट!
14 अवैध प्रोजेक्ट पर कार्रवाई
• प्लॉट खरीदने से पहले RERA जांच जरूरी
• DM बोले- कानून तोड़ने वालों पर होगा सख्त एक्शन

📌 बड़ी बातें
- घर या प्लॉट लेने से पहले RERA रजिस्ट्रेशन जांचने की अपील
- 5300 sq ft से बड़ा प्लॉट और 8+ यूनिट अपार्टमेंट पर RERA अनिवार्य
- दरभंगा में 14 अवैध प्रोजेक्ट पर कार्रवाई शुरू
- कई प्रोजेक्ट की रजिस्ट्री और दाखिल-खारिज पर लगी रोक
- DM ने कहा- कानून तोड़ने वालों पर होगा सख्त एक्शन
RxTv BHARAT | दरभंगा: अगर आप भी जमीन, फ्लैट या प्लॉट खरीदने की तैयारी में हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। दरभंगा में आयोजित RERA बैठक के दौरान बड़ा अलर्ट जारी किया गया है। अधिकारियों ने साफ कहा है कि बिना जांच-पड़ताल के निवेश करना लोगों को भारी नुकसान में डाल सकता है।

समाहरणालय स्थित बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर सभागार में आयोजित बैठक में रेरा बिहार के जांच आयुक्त संजय कुमार सिंह ने कहा कि किसी भी घर, फ्लैट या प्लॉट में निवेश करने से पहले संबंधित परियोजना का RERA रजिस्ट्रेशन जरूर जांच लें।
🏠 किन प्रोजेक्ट पर RERA जरूरी?
बैठक में अधिकारियों ने स्पष्ट जानकारी दी कि 5300 स्क्वायर फीट से बड़े भूखंड और 8 यूनिट से अधिक वाले अपार्टमेंट प्रोजेक्ट का RERA में निबंधन कराना अनिवार्य होगा।
अधिकारियों ने लोगों से अपील की कि जमीन या फ्लैट खरीदने से पहले सभी आवश्यक दस्तावेज और रजिस्ट्रेशन की जांच जरूर करें, ताकि बाद में किसी तरह की कानूनी या आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े।
⚠️ 14 अवैध प्रोजेक्ट पर गिरी गाज
बैठक में यह भी खुलासा किया गया कि दरभंगा में 14 परियोजनाओं को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। संबंधित प्रोजेक्ट के प्लॉटों की रजिस्ट्री और दाखिल-खारिज पर भी रोक लगाने का निर्देश दिया गया है।

अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि अगर किसी कंपनी के नाम पर प्लॉटिंग या रजिस्ट्री हो रही है, तो उसकी गहन जांच हर हाल में सुनिश्चित की जाए।
🏙️ बिना नक्शा पास अब नहीं बनेगा मकान
बैठक में नगर निकायों को भी सख्त निर्देश दिए गए। कहा गया कि बिना नक्शा पास कराए किसी भी परियोजना या मकान निर्माण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
जांच आयुक्त ने कहा कि योजनाबद्ध तरीके से शहर का विकास होने पर सड़क, पार्क, बिजली और नाली जैसी बुनियादी सुविधाएं बेहतर तरीके से उपलब्ध होती हैं।
जिलाधिकारी कौशल कुमार ने स्पष्ट कहा कि जिले में RERA कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और अधिनियम का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।
“घर या प्लॉट खरीदने से पहले RERA रजिस्ट्रेशन जरूर जांच लें।”
— संजय कुमार सिंह
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