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दरभंगा SSP की समीक्षा बैठक, प्रशिक्षु दरोगाओं को दिए सख्त और तकनीकी निर्देश
🖋️ रिपोर्ट: जॉर्नलिस्ट रोहित | ब्यूरो दरभंगा | RxTv BHARAT
📌 मुख्य बातें
- दरभंगा SSP ने प्रशिक्षु अवर निरीक्षकों के साथ समीक्षा बैठक की।
- गंभीर कांडों में FSL जांच और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पर जोर।
- कांड दैनिकी, घटनास्थल विवरण और केस प्रबंधन सुधार के निर्देश।
- सड़क जाम, आर्म्स एक्ट और वाहन चोरी मामलों पर विशेष फोकस।
दरभंगा, 01 जून 2026। वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा द्वारा अपने कार्यालय कक्ष में सभी अंचल पुलिस निरीक्षकों एवं 2023 बैच के प्रशिक्षु अवर पुलिस निरीक्षकों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रशिक्षुओं के व्यवहारिक प्रशिक्षण और जिला पुलिसिंग के मूल कर्तव्यों पर विस्तृत समीक्षा की गई।
व्यवहारिक प्रशिक्षण और जांच प्रणाली पर विशेष जोर
बैठक में अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि प्रशिक्षु दरोगाओं को केवल सैद्धांतिक ज्ञान तक सीमित नहीं रहना है, बल्कि जमीनी स्तर पर कार्य कर वास्तविक पुलिसिंग अनुभव प्राप्त करना आवश्यक है। गंभीर अपराधों की जांच में आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक साक्ष्यों का उपयोग अनिवार्य बताया गया।

विशेष रूप से 7 वर्ष या उससे अधिक सजा वाले मामलों में FSL जांच को अनिवार्य रूप से शामिल करने का निर्देश दिया गया, जिससे जांच प्रक्रिया अधिक मजबूत और निष्पक्ष बन सके।
तकनीकी साक्ष्य और कांड दैनिकी पर फोकस
आर्म्स एक्ट एवं अन्य गंभीर धाराओं वाले मामलों में कांड दैनिकी को व्यवस्थित, सटीक और घटनास्थल आधारित तरीके से लिखने पर जोर दिया गया। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों में Hash Value जैसे तकनीकी पहलुओं का सही उपयोग कर केस की गुणवत्ता सुधारने के निर्देश दिए गए।
अधिकारियों ने प्रशिक्षुओं को अंचल पुलिस निरीक्षक कार्यालय में जाकर विभिन्न प्रकार की केस डायरियों का अवलोकन करने और उनसे सीखने की सलाह दी, जिससे जांच प्रक्रिया में सुधार हो सके।

कानून-व्यवस्था और गंभीर मामलों पर निर्देश
सड़क जाम, भीड़ नियंत्रण और पुलिस पर हमले जैसे मामलों का गहन विश्लेषण कर उनकी कार्यप्रणाली समझने पर जोर दिया गया। वाहन चोरी जैसे मामलों में त्वरित उद्भेदन और प्रभावी जांच सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया गया।
इसके अलावा थाना स्तर पर होने वाली चौकीदारी परेड में प्रशिक्षु पुलिस पदाधिकारियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा गया।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर विशेष निर्देश
बैठक में यह भी निर्देश दिया गया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु के कारण को स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया जाए, ताकि जांच में किसी प्रकार की अस्पष्टता न रहे और कानूनी प्रक्रिया मजबूत बनी रहे।
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