दरभंगा में बाल विवाह के खिलाफ अभियान तेज प्रेक्षागृह ऑडिटोरियम में जिला स्तरीय जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम

दरभंगा में बाल विवाह के खिलाफ अभियान तेज  प्रेक्षागृह ऑडिटोरियम में जिला स्तरीय जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम

दरभंगा में बाल विवाह के खिलाफ अभियान तेज 

प्रेक्षागृह ऑडिटोरियम में जिला स्तरीय जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम

  • प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में कार्यक्रम
  • 100 दिवसीय बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का हिस्सा
  • प्रशासन, न्यायपालिका व स्वयंसेवी संगठनों की संयुक्त पहल

RxTv BHARAT, ब्यूरो दरभंगा –
दरभंगा के प्रेक्षागृह ऑडिटोरियम में 02 जनवरी 2026 को जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री शिव गोपाल मिश्रा की अध्यक्षता में ‘कवच 2.0’ परियोजना तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के संयुक्त तत्वावधान में बहु-दिवसीय जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ किया गया।

दरभंगा में बाल विवाह के खिलाफ अभियान तेज प्रेक्षागृह ऑडिटोरियम में जिला स्तरीय जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बिहार के दरभंगा जिले को बाल विवाह मुक्त बनाना है। यह आयोजन 100 दिवसीय “बाल विवाह मुक्त भारत” अभियान के अंतर्गत किया गया, जिसका संचालन स्वयंसेवी संगठन सेंटर डायरेक्टर द्वारा किया गया।

कार्यक्रम के दौरान डॉ. पूनम कुमारी एवं परियोजना के बिहार प्रमुख अभिजीत डे द्वारा जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री शिव गोपाल मिश्रा, जिलाधिकारी श्री कौशल कुमार तथा वरीय पुलिस अधीक्षक श्री जग्गू नाथ रेड्डी को पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित किया गया।

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इस अवसर पर बाल विवाह उन्मूलन हेतु कार्य योजना, बाल-अनुकूल जिला निर्माण तथा विभिन्न विभागों के बीच समन्वय की भूमिका पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी गई। वक्ताओं ने कहा कि बाल विवाह न केवल कानूनन अपराध है, बल्कि यह बच्चों के शारीरिक, मानसिक एवं शैक्षणिक विकास में गंभीर बाधा उत्पन्न करता है। इसे समाप्त करने के लिए समाज के सभी वर्गों की सक्रिय भागीदारी अत्यंत आवश्यक है।

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कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि बाल विवाह की रोकथाम उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका पूरा फोकस पूरे बिहार को बाल विवाह से मुक्त कराना है। इसी उद्देश्य से जिले के सभी प्रखंडों के सीडीपीओ, पीएलवी, आशा सुपरवाइजर एवं आंगनबाड़ी कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि वे गांव-गांव और मोहल्ला-मोहल्ला जाकर लोगों को जागरूक कर सकें और समय रहते बाल विवाह को रोका जा सके।

उन्होंने आम नागरिकों से भी अपील की कि यदि कहीं भी बाल विवाह की जानकारी मिले तो तुरंत संबंधित विभाग को सूचित करें और उसे रुकवाएं। उन्होंने कहा कि जब हमारे बच्चे स्वस्थ रहेंगे तभी हमारा देश भी स्वस्थ रहेगा, इसलिए बच्चों के भविष्य की रक्षा हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।

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इस मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव श्रीमती आरती कुमारी ने बताया कि भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे 100 दिवसीय बाल विवाह निषेध अभियान को सफल बनाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से यह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उन्होंने बताया कि आज प्रशिक्षण का पहला दिन था और जिले के सभी प्रखंडों के पीएलवी, सीडीपीओ, आशा सुपरवाइजर एवं आंगनबाड़ी कर्मियों को चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षण दिया जाएगा।

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उन्होंने कहा कि यह प्रशिक्षण 03 जनवरी से 15 जनवरी 2026 तक चलेगा। रोस्टर के अनुसार अलग-अलग दिनों में अलग-अलग प्रखंडों के पीएलवी, सीडीपीओ एवं आशा सुपरवाइजर को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के साथ-साथ लोगों को बाल विवाह के दुष्परिणामों के बारे में जागरूक किया जाएगा और टोल फ्री सेवाओं की जानकारी भी दी जाएगी।

आरती कुमारी ने यह भी बताया कि नालसा की योजना के तहत एक आशा यूनिट का गठन किया गया है, जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकार के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, जिलाधिकारी एवं एसएसपी सदस्य हैं। इस आशा यूनिट का गठन बाल विवाह मुक्त भारत अभियान को सफल बनाने के उद्देश्य से किया गया है।

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RxTv BHARAT डिस्क्लेमर: यह समाचार आधिकारिक कार्यक्रम, वक्तव्यों एवं उपलब्ध जानकारी पर आधारित है। बाल संरक्षण से संबंधित किसी भी कार्रवाई का अधिकार संबंधित प्रशासनिक एवं कानूनी प्राधिकरणों के पास सुरक्षित है।

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