दरभंगा में पैतृक जमीन बेचने व फर्जी म्युटेशन का आरोप
पीड़ित ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन, नामांतरण पर रोक की मांग
- 1974 के रजिस्टर्ड केवाला के आधार पर खरीद बताई गई जमीन
- षड्यंत्र कर गलत तरीके से बेचने व म्युटेशन कराने का आरोप
- कागजातों की उच्चस्तरीय जांच और कार्रवाई की मांग
RxTv BHARAT | 16 फरवरी 2026 |
दरभंगा: बहेड़ा थाना क्षेत्र के कल्याणपुर निवासी फूलनारायण यादव ने अपनी पैतृक जमीन को कथित रूप से गलत तरीके से बेचने और नामांतरण (म्युटेशन) कराने का गंभीर आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने पूरे मामले में षड्यंत्र की आशंका जताते हुए जमीन से संबंधित सभी कागजातों की जांच कराने और फर्जी नामांतरण पर रोक लगाने की मांग की है।
आवेदक के अनुसार वर्ष 1974 में उनके पिता स्वर्गीय गंगा प्रसाद यादव एवं पितामह द्वारा रजिस्टर्ड केवाला के माध्यम से जमीन खरीदी गई थी, जिसका जमाबंदी उनके पिता के नाम से लगातार चल रहा है और वर्ष 2024-25 तक लगान का भुगतान भी होता रहा है। बावजूद इसके, कुछ लोगों द्वारा एक राय होकर जमीन के हिस्से को गलत आधार पर बेचकर अंचल कार्यालय से नामांतरण करा लेने का आरोप लगाया गया है।
फूलनारायण यादव का कहना है कि संबंधित जमीन से जुड़ा मामला न्यायालय में भी लंबित है, इसके बावजूद कथित रूप से म्युटेशन कराना नियमों के विरुद्ध है। उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाए और विवादित जमीन के नामांतरण पर तत्काल रोक लगाई जाए।
अब इस मामले में जिला प्रशासन की कार्रवाई पर लोगों की नजर टिकी हुई है।
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