बाल विवाह पर कानून का सख्त संदेश
कोर्ट परिसर से जागरूकता रैली • 1098 हेल्पलाइन से तुरंत शिकायत करें
- ✔️ सौ दिवसीय “बाल विवाह मुक्त भारत” अभियान के तहत रैली
- ✔️ लड़कों की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष, लड़कियों की 18 वर्ष अनिवार्य
- ✔️ सूचना के लिए Child Helpline 1098 व NALSA 15100 जारी
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव के मार्गदर्शन में सौ दिवसीय “बाल विवाह मुक्त भारत” अभियान को सफल बनाने के उद्देश्य से ए.डी.आर. भवन, व्यवहार न्यायालय परिसर से जागरूकता रैली निकाली गई।
रैली में लीगल एड डिफेंस काउंसिल, सहायक अधिवक्ता एवं पारा विधिक स्वयंसेवकों ने भाग लेते हुए आम लोगों के बीच हैंडबिल वितरण कर बाल विवाह से होने वाले सामाजिक, शारीरिक और कानूनी नुकसान की जानकारी दी।
वही जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव ने स्पष्ट बताया कि लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा लड़कियों की 18 वर्ष निर्धारित है। इससे कम उम्र में विवाह कराना कानूनन अपराध है, जिस पर सख्त कार्रवाई हो सकती है।
लोगों से अपील की गई कि यदि कहीं भी बाल विवाह की सूचना मिले तो तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 एवं नालसा हेल्पलाइन 15100 पर शिकायत दर्ज कराएं।
प्रशासन का कहना है कि बाल विवाह उन्मूलन के लिए लगातार जागरूकता अभियान चलाया जाएगा ताकि बच्चों का भविष्य सुरक्षित और शिक्षित बन सके।




