बाल विवाह मुक्त भारत अभियान मनोकामना मंदिर परिसर में चला जागरूकता कार्यक्रम

- 100 दिवसीय बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत कार्यक्रम
- बाल विवाह पर कानूनी सजा की दी गई जानकारी
- मेहतर समाज अधिकार मंच व नालसा आशा यूनिट की भागीदारी
RxTv BHARAT, ब्यूरो दरभंगा —
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार श्री शिव गोपाल मिश्र के निर्देश पर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव आरती कुमारी के मार्गदर्शन में 100 दिवसीय बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत मनोकामना मंदिर परिसर में जन-जागरूकता अभियान चलाया गया।
अभियान के दौरान पारा विधिक स्वयंसेवक सह नालसा आशा यूनिट के सदस्य राजीव कुमार मिश्र एवं राजीव राम ने उपस्थित लोगों को बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने की शपथ दिलाई। साथ ही बाल विवाह से होने वाले शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक नुकसान की जानकारी दी गई।
वक्ताओं ने बताया कि कानून के अनुसार लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। इससे कम आयु में विवाह कराना कानूनन अपराध है, जिसके लिए दो वर्ष तक का कारावास एवं एक लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है।
कार्यक्रम में मौजूद मेहतर समाज अधिकार मंच के महासचिव अजय राम, अध्यक्ष रवि कुमार राम, मनोज राम, विक्की कुमार राम सहित अन्य वक्ताओं ने भी बाल विवाह के विरुद्ध समाज को एकजुट होकर आवाज उठाने की अपील की।
अभियान के तहत लोगों के बीच हैंडबिल का वितरण किया गया और बाल विवाह की सूचना देने के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 एवं नालसा हेल्पलाइन 15100 के उपयोग की जानकारी दी गई।
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यह समाचार सूचना के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया है।
किसी भी कानूनी कार्रवाई से पूर्व संबंधित विभाग अथवा प्राधिकरण से पुष्टि आवश्यक है।
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