रिश्वतखोरी पर प्रहार निगरानी ब्यूरो सफल कोर्ट ने सुनाई सजा

रिश्वतखोरी पर प्रहार निगरानी ब्यूरो सफल कोर्ट ने सुनाई सजा
भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई में सफलता
निगरानी ब्यूरो के केस में माननीय न्यायालय का सख्त फैसला
तत्कालीन रेंजर वैशाली दोषी करार
  •  निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार को बड़ी कानूनी सफलता
  •  भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दोष सिद्ध
  • एक वर्ष का सश्रम कारावास व जुर्माना
RxTv BHARAT , पटना :
निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना को भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई में बड़ी सफलता मिली है।
विजिलेंस ब्यूरो द्वारा दर्ज एक मामले में माननीय न्यायालय ने अभियुक्त श्री सीता राम चौधरी, तत्कालीन रेंजर, वैशाली को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दोषी करार दिया है।प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, दिनांक 30.01.2026 को माननीय न्यायालय, निगरानी, पटना द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13(2) सहपठित धारा 13(1)(d) के अंतर्गत निगरानी थाना कांड संख्या 42/97 (विशेष वाद सं–18/97) में अभियुक्त को दोषी ठहराया गया।
मामले के अनुसार, तत्कालीन रेंजर वैशाली द्वारा जप्त ट्रक को छोड़ने तथा उसके ऑनर बुक और ड्राइविंग लाइसेंस लौटाने के लिए रिश्वत की मांग की गई थी।

शिकायत के सत्यापन के बाद निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा आरोपी को 1,500 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था।इस मामले की जांच तत्कालीन अनुसंधानकर्ता पुलिस उपाधीक्षक द्वारा की गई, जबकि बिहार सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने प्रभावी पैरवी करते हुएआरोपी के विरुद्ध आरोप सिद्ध कराया।

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न्यायालय ने अभियुक्त को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 में एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10,000 रुपये जुर्माना तथा धारा 13(2) सहपठित 13(1)(d) में भी एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।

जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर अतिरिक्त साधारण कारावास का भी प्रावधान किया गया है।

वर्ष 2026 में यह भ्रष्टाचार के मामलों में न्यायालय द्वारा दी गई पहली सजा बताई जा रही है।
निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने स्पष्ट किया है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियोजन की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।


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Journalist Rohit
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