बिहार में सख्ती: बिना लाइसेंस मीट शॉप पर बैन, 100 दिनों में बड़े फैसले

बिहार में सख्ती: बिना लाइसेंस मीट शॉप पर बैन, 100 दिनों में बड़े फैसले

बिहार में सख्ती! बिना लाइसेंस नहीं चलेंगी मीट शॉप्स

नगर विकास विभाग के 100 दिनों का रिपोर्ट कार्ड जारी, 43 शहरों का मास्टर प्लान तैयार होगा

Bihar Urban Development Meeting

RxTv BHARAT | पटना | 24 मार्च 2026

बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग ने अपने पहले 100 दिनों का रिपोर्ट कार्ड जारी करते हुए शहरी क्षेत्रों में सख्ती बढ़ाने का बड़ा ऐलान किया है। उप मुख्यमंत्री सह विभाग मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने प्रेस वार्ता में साफ कहा कि अब नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।

बिहार में सख्ती: बिना लाइसेंस मीट शॉप पर बैन, 100 दिनों में बड़े फैसले

सबसे बड़ा फैसला यह है कि अब बिना लाइसेंस कोई भी मीट शॉप संचालित नहीं हो सकेगी। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग की जांच भी अनिवार्य कर दी गई है। धार्मिक स्थल, स्कूल, अस्पताल और कॉलेज के 100 मीटर के दायरे में मीट शॉप पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है।

🔸 No License, No Meat Shop नियम लागू
🔸 100 मीटर के दायरे में मीट शॉप पर प्रतिबंध
🔸 स्वास्थ्य जांच अनिवार्य
🔸 नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई

बिहार में सख्ती: बिना लाइसेंस मीट शॉप पर बैन, 100 दिनों में बड़े फैसले

प्रेस वार्ता में विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि अतिक्रमण, पार्किंग माफिया और अवैध होर्डिंग के खिलाफ भी सख्त अभियान चलाया जाएगा। साथ ही राज्य के 43 प्रमुख शहरों का मास्टर प्लान अगले एक साल के भीतर तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है।

🔹 23 शहरी सेवाएं जल्द होंगी ऑनलाइन
🔹 प्रॉपर्टी टैक्स पर ब्याज व जुर्माना में छूट
🔹 WhatsApp हेल्पलाइन से शिकायत दर्ज
🔹 2 साल में 143 नगर निकायों में 100% कचरा निस्तारण
🔹 11 नए टाउनशिप विकसित किए जाएंगे

सरकार का कहना है कि इन फैसलों से शहरी विकास को पारदर्शी, तेज और नागरिक केंद्रित बनाया जाएगा। साथ ही अवैध गतिविधियों और माफियाओं पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जाएगा।

बिहार में सख्ती: बिना लाइसेंस मीट शॉप पर बैन, 100 दिनों में बड़े फैसले

यह रिपोर्ट कार्ड बिहार सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों की समीक्षा का हिस्सा है, जिसमें शहरी सुधार और कानून व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया है।

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