दरभंगा POCSO केस में सजा, 2 अभियुक्तों को 5 साल की कैद
नाबालिग के अपहरण व जबरन शादी मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला
RxTv BHARAT | दरभंगा | 18 मार्च 2026
RxTv BHARAT: दरभंगा में पॉक्सो एक्ट से जुड़े एक गंभीर मामले में माननीय न्यायालय ने दो अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों को सश्रम कारावास एवं आर्थिक दंड से दंडित किया है।
🔹 5 वर्ष तक का सश्रम कारावास
🔹 10,000 रुपये तक का अर्थदंड
🔹 नाबालिग के अपहरण व जबरन शादी का मामला
🔹 मधुबनी जिले के चपाही गांव से जुड़े आरोपी
प्राप्त जानकारी के अनुसार, 12 सितंबर 2018 को एक नाबालिग बच्ची का अपहरण कर साजिश के तहत उसकी शादी करा दी गई थी। इस मामले में सूचक के आवेदन पर सदर थाना कांड संख्या 367/18 दर्ज किया गया था।
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक (POCSO एक्ट) डॉ. विजय कुमार पराजीत ने अदालत में पक्ष रखा। सभी गवाहों की गवाही और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्तों को दोषी पाया।
माननीय न्यायालय श्रीमती प्रोतिमा परिहार, विशेष (POCSO एक्ट) न्यायाधीश, दरभंगा द्वारा 16 मार्च 2026 को दोनों अभियुक्तों को दोषी करार दिया गया तथा 18 मार्च 2026 को सजा सुनाई गई।
अभियुक्त सुधीर कुमार राय को धारा 366(A) के तहत 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5,000 रुपये का अर्थदंड दिया गया। वहीं रौशन कुमार को धारा 354 भा.द.वि. एवं धारा 10 पॉक्सो एक्ट के तहत 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10,000 रुपये का अर्थदंड सुनाया गया।
यह मामला नाबालिगों के विरुद्ध अपराधों पर सख्त कार्रवाई का एक बड़ा उदाहरण माना जा रहा है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।




