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24 जुलाई से शुरू होगी डी.एल.एड. परीक्षा, दो परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर दायरे में लागू रहेगी धारा-163
दरभंगा, प्रतिनिधि। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना द्वारा आयोजित डी.एल.एड. (फेस-टू-फेस) प्रशिक्षण सत्र 2024-26 के द्वितीय वर्ष तथा प्रशिक्षण सत्र 2025-27 के प्रथम वर्ष की सैद्धांतिक परीक्षा 24 जुलाई से 7 अगस्त 2026 तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा को शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं।
अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर कुमार गौरव ने बताया कि जिला दंडाधिकारी कौशल कुमार के निर्देशानुसार परीक्षा शहर के दो केंद्रों—बी.के.डी. राजकीय बालक उच्च विद्यालय (जिला स्कूल), दरभंगा तथा एम.एल. एकेडमी, लहेरियासराय—में प्रतिदिन दो पालियों में आयोजित होगी।

दो पालियों में होगी परीक्षा
उन्होंने बताया कि पहली पाली सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:45 बजे तक तथा दूसरी पाली दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:15 बजे तक संचालित होगी। परीक्षा के दौरान सभी केंद्रों पर प्रशासनिक एवं सुरक्षा व्यवस्था तैनात रहेगी।
100 मीटर दायरे में लागू रहेगी धारा-163
परीक्षा के शांतिपूर्ण संचालन को सुनिश्चित करने के लिए दोनों परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बी.एन.एस.एस.), 2023 की धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है। यह आदेश प्रत्येक परीक्षा दिवस पर सुबह 7:00 बजे से परीक्षा प्रक्रिया समाप्त होने तक प्रभावी रहेगा।
मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर रोक
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा केंद्रों के भीतर मोबाइल फोन, सेल्युलर फोन एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने की अनुमति नहीं होगी। वहीं सुबह 7:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक परीक्षा केंद्रों के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर भी प्रतिबंध रहेगा।
उल्लंघन पर होगी कानूनी कार्रवाई
निषेधाज्ञा के दौरान पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, शांति भंग करने की आशंका वाले जमावड़े तथा घातक हथियार लेकर चलने पर रोक रहेगी। अनुमंडल दंडाधिकारी ने कहा कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
- 24 जुलाई से 7 अगस्त तक होगी डी.एल.एड. परीक्षा।
- दरभंगा के दो परीक्षा केंद्रों पर दो पालियों में होगी परीक्षा।
- 100 मीटर दायरे में धारा-163 लागू रहेगी।
- मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध।
- उल्लंघन करने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश परीक्षा ड्यूटी में तैनात दंडाधिकारी, पुलिस एवं सुरक्षा बल, प्रशासन से अधिकृत पासधारी व्यक्तियों, परीक्षा कार्य में लगे कर्मियों तथा शवयात्रा, धार्मिक जुलूस एवं शादी-विवाह जैसे आवश्यक कार्यक्रमों में शामिल लोगों पर लागू नहीं होगा।
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