आयुक्त की अध्यक्षता में प्रमंडल स्तरीय स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की समीक्षा, अस्पतालों में दवा और मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने का निर्देश
दरभंगा, 21 सितंबर 2026:- आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा श्री हिमांशु कुमार राय की अध्यक्षता में आज प्रमंडल स्तरीय स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक में दरभंगा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (डीएमसीएच) के अधीक्षक, दरभंगा, मधुबनी एवं समस्तीपुर के सिविल सर्जन, बीएमएसआईसीएल के अधिकारी सहित क्षेत्रीय क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी श्री आकाश ऐश्वर्य एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।
बैठक की शुरुआत में आयुक्त श्री हिमांशु कुमार राय ने डीएमसीएच के अधीक्षक से सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। उन्होंने अस्पताल में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं, संसाधनों तथा मरीजों को प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति की जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
💊 जीवन रक्षक दवाओं की उपलब्धता हर समय सुनिश्चित करने का निर्देश
आयुक्त महोदय ने प्रमंडल के सभी अस्पतालों में आवश्यक दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि अस्पतालों में जीवन रक्षक दवाओं की उपलब्धता हर समय सुनिश्चित रहनी चाहिए, ताकि मरीजों को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।

🏥 अस्पतालों के नियमित निरीक्षण पर जोर
उन्होंने सभी सिविल सर्जनों को अनुमंडलीय अस्पतालों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का नियमित रूप से निरीक्षण करने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान अस्पतालों में चिकित्सकों एवं स्वास्थ्यकर्मियों की उपस्थिति, दवाओं की उपलब्धता तथा मरीजों को मिल रही स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा करने को कहा गया।
आयुक्त ने निर्देश दिया कि सभी अस्पतालों में चिकित्सकों की ड्यूटी निर्धारित रोस्टर के अनुसार सुनिश्चित की जाए।
🧹 अस्पतालों की साफ-सफाई और मूलभूत सुविधाओं पर विशेष ध्यान
आयुक्त ने अस्पतालों में साफ-सफाई एवं स्वच्छता व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अस्पताल परिसर, वार्ड, शौचालय, पेयजल स्थल सहित अन्य आवश्यक स्थानों पर नियमित साफ-सफाई होनी चाहिए। साथ ही मरीजों के लिए साफ बेडशीट, पेयजल, शौचालय एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा।

बैठक में आयुक्त ने अस्पतालों में एंबुलेंस सेवा को सक्रिय रखने का निर्देश दिया।
🔎 अल्ट्रासाउंड केंद्रों की नियमित जांच के निर्देश
आयुक्त महोदय ने सभी सिविल सर्जनों को पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के तहत निबंधित अल्ट्रासाउंड केंद्रों का नियमित निरीक्षण एवं जांच करने का निर्देश दिया। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराने तथा अनियमितता पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा।
🏨 निजी और सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों की निगरानी पर जोर
इसके अतिरिक्त आयुक्त ने प्रमंडल के तीनों जिलों में अस्पताल, नर्सिंग होम, जांच घर, एक्स-रे केंद्र सहित अन्य स्वास्थ्य संस्थानों के संबंध में भी जानकारी प्राप्त की।
उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सभी निजी एवं सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों की निर्धारित मानकों के अनुरूप निगरानी एवं निरीक्षण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

📢 गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्राथमिक जिम्मेदारी
आयुक्त श्री हिमांशु कुमार राय ने कहा कि आमजन को गुणवत्तापूर्ण एवं सुगम स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना स्वास्थ्य विभाग की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसके लिए अस्पतालों में आवश्यक संसाधन, दवाएं, चिकित्सक, स्वच्छता एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता में किसी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए।
उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को नियमित अनुश्रवण करते रहने का निर्देश दिया।
बैठक में आयुक्त महोदय द्वारा BMSICL के प्रबंधकों /अन्य पदधारकों को संबंधित सिविल सर्जन के बैठकों में उपस्थित रहने का सख्त निर्देश दिया गया।
📌 मुख्य बातें
- आयुक्त हिमांशु कुमार राय की अध्यक्षता में प्रमंडल स्तरीय स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक हुई।
- सभी अस्पतालों में आवश्यक एवं जीवन रक्षक दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश।
- चिकित्सकों की ड्यूटी निर्धारित रोस्टर के अनुसार सुनिश्चित करने को कहा गया।
- अनुमंडलीय अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के नियमित निरीक्षण का निर्देश।
- अस्पतालों में साफ-सफाई, पेयजल, शौचालय, बेडशीट और अन्य मूलभूत सुविधाएं दुरुस्त रखने पर जोर।
- एंबुलेंस सेवा को सक्रिय रखने का निर्देश।
- पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के तहत निबंधित अल्ट्रासाउंड केंद्रों की नियमित जांच के निर्देश।
- निजी एवं सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों की निर्धारित मानकों के अनुसार निगरानी और निरीक्षण का निर्देश।
- BMSICL के प्रबंधकों एवं अन्य पदधारकों को संबंधित सिविल सर्जनों की बैठकों में उपस्थित रहने का सख्त निर्देश।





