GST TDS नहीं जमा किया तो लगेगा ब्याज, अधिकारियों की सख्ती

GST TDS नहीं जमा किया तो लगेगा ब्याज, अधिकारियों की सख्ती

GST TDS पर सख्ती, पंचायत सचिवों को टैक्स जमा करने का अल्टीमेटम | RxTv BHARAT

दरभंगा | 12 फरवरी 2026

  • जिला परिषद सभागार में पंचायत सचिवों की अहम बैठक
  • GST TDS जमा व रिटर्न फाइल करने का स्पष्ट निर्देश
  • लापरवाही पर ब्याज के साथ कर वसूली की चेतावनी
  • 2025–26 में 100% GST राजस्व लक्ष्य पर फोकस

RxTv BHARAT :
दरभंगा जिला परिषद सभागार में राज्य कर संयुक्त आयुक्त, दरभंगा अंचल–1 एवं 2 की प्रभारी श्रीमती प्रतिमा कुमारी एवं ज्ञानदेव प्रभाकर की अध्यक्षता में जिले के पंचायत सचिवों एवं लेखापालों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।

बैठक में षष्ठम एवं पंद्रहवें वित्त आयोग के अंतर्गत की गई TDS कटौती को समय पर जमा कराने और संबंधित GST रिटर्न फाइल करने को लेकर विस्तृत जानकारी दी गई।

अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि वित्तीय वर्ष 2025–26 में GST राजस्व संग्रहण का लक्ष्य 100 प्रतिशत हासिल करना प्रशासन की प्राथमिकता है।
इसके लिए सभी पंचायत सचिवों को तत्काल कटे हुए कर का भुगतान और रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य होगा।

श्रीमती प्रतिमा कुमारी ने दो टूक चेतावनी देते हुए कहा कि यदि किसी पंचायत सचिव द्वारा कर जमा या रिटर्न फाइल करने में लापरवाही बरती गई, तो उनसे ब्याज सहित कर वसूली की जाएगी।

उन्होंने यह भी बताया कि यदि इस प्रक्रिया में किसी पंचायत सचिव को कोई तकनीकी या अन्य समस्या आती है, तो वे GST कार्यालय दरभंगा (नियर बस स्टैंड, लहेरिया सराय) से सीधे संपर्क कर सकते हैं।

सूचना , सहयोग विज्ञापन के लिए सम्पर्क करें   9472867520

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