दरभंगा में जब्त वाहनों की नीलामी, बाइक से लेकर बोलेरो पिकअप तक 20 वाहन होंगे नीलाम
दरभंगा | 07 मार्च 2026 | RxTv BHARAT
बिहार में लागू शराबबंदी कानून के तहत जब्त किए गए वाहनों की नीलामी को लेकर दरभंगा जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। मद्यनिषेध एवं उत्पाद विभाग द्वारा जब्त और न्यायालय से राज्यसात किए गए वाहनों की सार्वजनिक नीलामी समाहरणालय परिसर में आयोजित की जाएगी।
यह नीलामी समाहरणालय स्थित डॉ. भीमराव अंबेडकर सभागार, लहेरियासराय में नीलाम समिति की देखरेख में होगी। इस प्रक्रिया के तहत कुल 20 वाहनों की नीलामी की जाएगी।
शराबबंदी कानून के तहत जब्त किए गए वाहन
जिला प्रशासन द्वारा जारी सूचना के अनुसार ये सभी वाहन बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 (संशोधित 2018 और 2022) के तहत पुलिस और मद्यनिषेध विभाग द्वारा जब्त किए गए थे। बाद में न्यायालय द्वारा राजसात किए जाने के बाद इनकी नीलामी की प्रक्रिया शुरू की गई है।
कब और कहाँ होगी नीलामी
- स्थान: डॉ. भीमराव अंबेडकर सभागार, समाहरणालय परिसर, लहेरियासराय, दरभंगा
- समय: सुबह 10:30 बजे से
नीलामी की तिथियाँ
- 28 फरवरी 2026
- 07 मार्च 2026
- 14 मार्च 2026
आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि
- 26 फरवरी 2026
- 06 मार्च 2026
- 13 मार्च 2026
यदि किसी कारणवश तय तिथि पर नीलामी नहीं हो पाती है तो अगले कार्य दिवस में नीलामी आयोजित की जाएगी।
किन-किन वाहनों की होगी नीलामी
नीलामी सूची में मोटरसाइकिल, स्कूटी, टेम्पो और चार पहिया वाहन शामिल हैं। इनमें प्रमुख रूप से:
- Bajaj Discover (2016)
- Hero Glamour (2020)
- Honda SP 125 (2024)
- TVS Sport (2024)
- Splendor Plus (2024)
- Tempo (2012)
- Scooty (2021)
- Bolero Pickup Van (2017)
- Maruti Eeco Van (2018)
इन वाहनों की न्यूनतम कीमत 5000 रुपये से लेकर 1,75,000 रुपये तक निर्धारित की गई है।
नीलामी में भाग लेने के नियम
नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक लोगों को प्रत्येक वाहन के लिए न्यूनतम कीमत का 20 प्रतिशत अग्रधन जमा करना होगा। यह राशि डिमांड ड्राफ्ट के रूप में सहायक आयुक्त मद्यनिषेध, दरभंगा के नाम से जमा करनी होगी।
बोली लगाने के नियम
- दोपहिया वाहन – न्यूनतम ₹250 प्रति बोली
- तीन पहिया वाहन – न्यूनतम ₹500 प्रति बोली
- चार पहिया वाहन – न्यूनतम ₹1000 प्रति बोली
- बस/ट्रक जैसे बड़े वाहन – न्यूनतम ₹2000 प्रति बोली
एक बार में अधिकतम बोली वाहन के न्यूनतम मूल्य के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं लगाई जा सकेगी।
सफल बोलीदाता के लिए जरूरी नियम
नीलामी जीतने वाले व्यक्ति को 7 दिनों के अंदर पूरी राशि जमा करनी होगी। समय पर राशि जमा नहीं करने पर अग्रधन जब्त कर लिया जाएगा और नीलामी रद्द कर दी जाएगी।
वाहन खरीदने से पहले जान लें
- सभी वाहन जहाँ है, जैसे है के आधार पर नीलाम होंगे
- वाहन ले जाने और कागजात बनवाने की जिम्मेदारी खरीदार की होगी
- स्वामित्व हस्तांतरण के लिए जिला परिवहन कार्यालय में आवेदन करना होगा
पहचान पत्र अनिवार्य
नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्तियों को आवेदन के साथ निम्न में से कोई एक पहचान पत्र देना होगा:
- आधार कार्ड
- मतदाता पहचान पत्र
अधिक जानकारी कहाँ मिलेगी
नीलामी से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए इच्छुक व्यक्ति सहायक आयुक्त मद्यनिषेध कार्यालय, दरभंगा से संपर्क कर सकते हैं या जिला प्रशासन की वेबसाइट पर जानकारी देख सकते हैं।
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