बिहार में NCL प्रमाण पत्र को लेकर बड़ा निर्देश, जाति-आवास-आय प्रमाण पत्र पहले बनवाना जरूरी नहीं
सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी जिला पदाधिकारियों को जारी किया पत्र, क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र सीधे जारी करने का प्रावधान बताया
पटना, 01 सितंबर 2026। बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने क्रीमीलेयर रहित (NCL) प्रमाण पत्र निर्गत करने को लेकर सभी जिला पदाधिकारियों को निर्देश जारी किया है। विभाग के अवर सचिव दिवाकर मणि की ओर से जारी पत्र में क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र जारी करने से संबंधित पूर्व के प्रावधानों और दिशा-निर्देशों का उल्लेख करते हुए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है।
📄 सीधे NCL प्रमाण पत्र जारी करने का प्रावधान
सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र में विभागीय परिपत्र संख्या-11490 दिनांक 16.08.2012 की कंडिका-5 का उल्लेख किया गया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र जाति, आवास एवं आय प्रमाण पत्र के आधार पर निर्गत होते हैं, लेकिन NCL प्रमाण पत्र जारी करने के क्रम में पहले जाति, आवास एवं आय प्रमाण पत्र निर्गत करने की अनिवार्यता नहीं है। इसके बजाय सीधे क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र जारी किए जा सकते हैं।
🪪 NCL प्रमाण पत्र में जाति और आवास का उल्लेख
विभागीय परिपत्र की कंडिका-6 में दिए गए प्रावधान का हवाला देते हुए बताया गया है कि क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र में आवास और उम्मीदवार की जाति का भी उल्लेख रहता है। इसलिए यथास्थिति क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र को जाति एवं आवास प्रमाण पत्र के रूप में भी मान्य किया जा सकता है।
💰 माता-पिता की वेतन और कृषि आय को लेकर निर्देश
पत्र में विभागीय परिपत्र संख्या-11490 दिनांक 16.08.2012 की कंडिका-7 का भी उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदक या आवेदिका के माता-पिता के वेतन से आय एवं कृषि से आय को जोड़कर वार्षिक आय का निर्धारण नहीं करने संबंधी केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाना है।
📌 पुराने दिशा-निर्देशों का भी उल्लेख
सामान्य प्रशासन विभाग ने पत्र में बताया है कि विभागीय परिपत्र संख्या-246 दिनांक 09.06.2004 के माध्यम से कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के पत्र में निहित क्रीमीलेयर संबंधी दिशा-निर्देशों का हिन्दी रूपांतरण लोकहित में आवश्यक कार्रवाई के लिए परिचारित किया गया था। इसके अलावा विभागीय परिपत्र संख्या-673 दिनांक 08.03.2011 द्वारा जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र एवं क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए थे।
📌 मुख्य बातें
- बिहार सामान्य प्रशासन विभाग ने NCL प्रमाण पत्र को लेकर सभी जिला पदाधिकारियों को निर्देश जारी किया।
- NCL प्रमाण पत्र के लिए पहले जाति, आवास और आय प्रमाण पत्र बनवाना अनिवार्य नहीं है।
- प्रावधान के अनुसार सीधे क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र जारी किए जा सकते हैं।
- NCL प्रमाण पत्र में उम्मीदवार की जाति और आवास का उल्लेख रहता है।
- यथास्थिति NCL प्रमाण पत्र को जाति एवं आवास प्रमाण पत्र के रूप में भी मान्य किया जा सकता है।
- माता-पिता के वेतन से आय और कृषि से आय को जोड़कर वार्षिक आय निर्धारित नहीं करने संबंधी केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन करना है।
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