SSC CGL परीक्षा पर सख्ती परीक्षा केंद्र के 100 मीटर में निषेधाज्ञा

SSC CGL परीक्षा पर सख्ती परीक्षा केंद्र के 100 मीटर में निषेधाज्ञा

SSC CGL परीक्षा केंद्र पर 100 मीटर में निषेधाज्ञा, 5 या अधिक लोगों के जुटने पर रोक

दरभंगा में 14, 15, 16, 22 और 23 अक्टूबर को संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा, परीक्षा केंद्र के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्र और कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर भी प्रतिबंध

📌 खबर की बड़ी बातें

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  • SSC की संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा 14, 15, 16, 22 और 23 अक्टूबर को होगी।
  • परीक्षा केंद्र के आसपास 100 मीटर की परिधि में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लागू।
  • परीक्षा केंद्र में मोबाइल, ब्लूटूथ, वाई-फाई गैजेट समेत कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध।

दरभंगा, 29 सितंबर 2026: जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा श्री कौशल कुमार के आदेशानुसार अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सदर कुमार गौरव द्वारा आदेश निर्गत करते हुए बताया गया कि कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा 14, 15, 16, 22 एवं 23 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी।

परीक्षा केंद्र के आसपास 100 मीटर में निषेधाज्ञा

बताया गया कि दरभंगा शहरी क्षेत्र स्थित एक परीक्षा केंद्र Aadarsh Pariksha Kendra Darbhanga Bihar School Examination Board Regional Office Naka No-06 Zila School Campus पर आयोजित की गई है।

उन्होंने कहा कि उक्त परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा के स्वच्छ, शांतिपूर्ण, कदाचारमुक्त एवं सफलतापूर्वक संचालन कराने हेतु परीक्षा तिथि को परीक्षा केन्द्र के आस-पास 100 मीटर की परिधि में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लगाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उपर्युक्त के आलोक में परीक्षा केन्द्र पर विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु सदर अनुमण्डल दण्डाधिकारी, दरभंगा कुमार गौरव द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त परीक्षा केन्द्र के आस-पास 100 मीटर की परिधि में, उक्त परीक्षा केंद्र पर निषेधाज्ञा लागू किया गया है।

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5 या अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक

उन्होंने कहा कि इस आदेश के तहत संबंधित परीक्षा केन्द्र के व्यासार्द्ध (परिधि) में शांति भंग करने के उद्देश्य से पाँच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, आग्नेयास्त्र या अन्य घातक हथियार, विस्फोटक आदि लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी।

वहीं 07:00 बजे पूर्वाह्न से 06:00 बजे अपराह्न तक ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग एवं उपयोग भी निषिद्ध किया गया है।

मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर भी पूर्ण प्रतिबंध

उन्होंने कहा कि परीक्षा केन्द्र के अन्दर परीक्षार्थी एवं परीक्षा से संबंधित अन्य सभी व्यक्ति मोबाईल फोन, ब्लूटूथ, वाई-फाई गैजेट, इलेक्ट्रोनिक पेन, पेजर, व्हाइटनर, इरेज़र, ब्लेड, सेल्युलर फोन एवं अन्य कोई भी इलेक्ट्रोनिक्स उपकरण आदि ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सुसंगत धाराओं के तहत क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इन मामलों में आदेश रहेगा शिथिल

उन्होंने कहा कि यह आदेश परीक्षा ड्यूटी में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/आरक्षी एवं सैन्य बल के कर्मचारियों जो परीक्षा संचालन कार्य में नियुक्त हो, सरकारी अथवा प्रशासन द्वारा निर्गत पासधारी, शवयात्रा, धार्मिक जुलूस, शादी-विवाह के कार्यक्रम में शामिल व्यक्तियों के मामले में शिथिल रहेगा।

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