दरभंगा में पति की हत्या मामले में पत्नी को आजीवन कारावास, ₹50 हजार जुर्माना
लहेरियासराय थाना कांड में अदालत ने अनुप्रिया चौधरी को सुनाई सजा, जुर्माना नहीं देने पर 6 माह अतिरिक्त साधारण कारावास
- लहेरियासराय थाना कांड संख्या 466/2022 में अदालत ने सजा सुनाई।
- अभियुक्त अनुप्रिया चौधरी को अधिकतम आजीवन कारावास की सजा दी गई।
- अदालत ने ₹50,000 जुर्माना और जुर्माना नहीं देने पर 6 माह अतिरिक्त साधारण कारावास का आदेश दिया।
दरभंगा :- लहेरियासराय थाना क्षेत्र में वर्ष 2022 में हुए हत्या के मामले में अदालत ने अभियुक्त अनुप्रिया चौधरी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दरभंगा पुलिस द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य एवं समर्पित आरोपपत्र के आधार पर यह सजा सुनाई गई।
CCTV जांच से सामने आया था मामला
पुलिस के अनुसार, वादिनी, जो मृतक की बहन हैं, ने लहेरियासराय थानाध्यक्ष को फर्द बयान दिया था कि दिनांक 15.09.2022 को मृतक की पत्नी अनुप्रिया चौधरी द्वारा अपने पति की हत्या कर उसके शव को बोरा में रखकर बाहर छोड़ दिया गया। इसकी जानकारी आसपास लगे CCTV कैमरों की जांच से मिलने की बात पुलिस ने बताई।
इस संबंध में लहेरियासराय थाना कांड संख्या 466/22 के तहत धारा 302/201/34 IPC में प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुसंधान के क्रम में प्राथमिकी अभियुक्त अनुप्रिया चौधरी को गिरफ्तार किया गया।
अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
दरभंगा पुलिस द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य एवं समर्पित की गई आरोपपत्र के आधार पर पकड़ाई गई अनुप्रिया चौधरी, पति स्व. अरविंद कुमार महतो, निवासी बाकरगंज, थाना लहेरियासराय, जिला दरभंगा को श्री भूपेन्द्र सिंह, माननीय न्यायालय ADJ-3, दरभंगा द्वारा लहेरियासराय थाना कांड संख्या 466/2022 में धारा 302/328/201 IPC के तहत आरोपित अभियुक्त के रूप में सजा सुनाई गई।
अदालत ने अभियुक्त को अधिकतम आजीवन कारावास एवं ₹50,000 का जुर्माना सुनाया। जुर्माना नहीं देने पर 6 माह अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। मामले में अपर लोक अभियोजक श्री चमक लाल पंडित रहे।
📲 RxTv BHARAT WhatsApp Group
ताजा खबरों और महत्वपूर्ण अपडेट के लिए हमारे WhatsApp Group से जुड़ें।
📰 संबंधित खबरें
केवल सच की बात
Journalist Rohit | Editor-In-Chief
📞 9472867520
© 2026 RxTv BHARAT — All Rights Reserved




