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✍️ रिपोर्ट – जॉर्नलिस्ट रोहित, ब्यूरो दरभंगा
12 सितंबर की लोक अदालत को लेकर जिलावासियों से अपील, आपसी समझौते से विवादों के समाधान का महत्वपूर्ण अवसर
दरभंगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दरभंगा द्वारा सिविल कोर्ट, दरभंगा परिसर में आगामी 12 सितंबर 2026 को आयोजित होने वाली लोक अदालत को लेकर जिलेवासियों के बीच विधिक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।
जिलावासियों से अपील की गई है कि यदि उनका कोई ऐसा मामला न्यायालय में लंबित है, जिसमें कानून के अनुसार आपसी समझौते की संभावना है, अथवा कोई विवाद अभी न्यायालय में दाखिल नहीं हुआ है और उसे आपसी सहमति से समाप्त करना चाहते हैं, तो आगामी 12 सितंबर 2026 की लोक अदालत का लाभ उठाएं।

सरल, सुलभ और कम खर्च में न्याय का अवसर
लोक अदालत का उद्देश्य आम नागरिकों को सरल, सुलभ, शीघ्र एवं कम खर्च में न्याय उपलब्ध कराना तथा आपसी सहमति एवं समझौते के माध्यम से विवादों का शांतिपूर्ण समाधान कराना है।
लोक अदालत में इन मामलों का हो सकता है निपटारा
- दीवानी एवं धन-वसूली से संबंधित मामले
- बैंक ऋण एवं बैंकिंग से संबंधित समझौतायोग्य मामले
- चेक बाउंस से संबंधित मामले
- मोटर दुर्घटना मुआवजा से संबंधित मामले
- पारिवारिक एवं वैवाहिक विवाद, जहां कानूनन समझौता संभव हो
- श्रम एवं रोजगार से संबंधित समझौतायोग्य विवाद
- बिजली, पानी एवं अन्य सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से संबंधित उपयुक्त मामले
- ऐसे आपराधिक मामले जिनमें कानून के अनुसार समझौता किया जा सकता है
गैर-समझौतायोग्य आपराधिक मामलों का निपटारा लोक अदालत में नहीं किया जा सकता।
समय और खर्च की बचत
लोक अदालत के माध्यम से विवाद का समाधान होने पर पक्षकारों को लंबी न्यायिक प्रक्रिया से राहत मिल सकती है। इससे समय एवं खर्च की बचत होती है और आपसी सहमति से विवाद का शांतिपूर्ण समाधान संभव होता है।
लोक अदालत में निपटाए गए मामले का अवार्ड पक्षकारों के लिए बाध्यकारी होता है और उसे सिविल कोर्ट की डिक्री के समान माना जाता है।
📢 शिक्षक द्वारा विशेष अपील
MD RAZIQUE HUSSAIN
शिक्षक
मध्य विद्यालय रसलपुर निस्ता गर्ल
सिंहवाड़ा, दरभंगा
अपील: 12 सितंबर 2026 को आयोजित होने वाली लोक अदालत में योग्य मामलों का लाभ उठाएं और आपसी समझौते के माध्यम से विवादों का समाधान करें।

12 सितंबर को लोक अदालत का लाभ उठाने की अपील
जिलावासियों से आग्रह किया गया है कि 12 सितंबर 2026 को आयोजित होने वाली लोक अदालत में अपने योग्य मामलों के समाधान का अवसर प्राप्त करें और इस विधिक सेवा का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।
“विवाद को बढ़ाएँ नहीं—समझौते से समाधान पाएँ।”
लोक अदालत में आकर आपसी समझौते से विवाद सुलझाने तथा समय और खर्च बचाने की अपील की गई है।
⚖️ आपका अधिकार — न्याय तक आपकी पहुँच
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दरभंगा की ओर से विधिक जागरूकता अभियान के माध्यम से जन-जन तक विधिक जागरूकता पहुंचाने और सभी के लिए न्याय की उपलब्धता पर जोर दिया गया है।
मुख्य बातें
- 12 सितंबर 2026 को सिविल कोर्ट, दरभंगा परिसर में लोक अदालत आयोजित होगी।
- आपसी समझौते से योग्य मामलों के समाधान का अवसर मिलेगा।
- दीवानी, बैंक ऋण, चेक बाउंस और मोटर दुर्घटना मुआवजा सहित कई मामलों का निपटारा संभव है।
- पारिवारिक, श्रम एवं सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से जुड़े उपयुक्त मामलों का भी निपटारा हो सकता है।
- गैर-समझौतायोग्य आपराधिक मामलों का निपटारा लोक अदालत में नहीं किया जा सकता।
- लोक अदालत में निपटाए गए मामले का अवार्ड पक्षकारों के लिए बाध्यकारी होता है।
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