दरभंगा: 374 बोतल कफ सिरप बरामद, आरोपी को 7 साल की सजा

दरभंगा: 374 बोतल कफ सिरप बरामद, आरोपी को 7 साल की सजा

दरभंगा में मद्यनिषेध केस में बड़ी सजा, आरोपी को 7 साल का कारावास

374 बोतल कोडीन युक्त कफ सिरप के साथ हुआ था गिरफ्तार, कोर्ट का सख्त फैसला

RxTv BHARAT | 17 मार्च 2026 | दरभंगा

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RxTv BHARAT: दरभंगा में मद्यनिषेध कानून के तहत दर्ज एक मामले में न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी को 7 वर्ष के सश्रम कारावास और ₹50,000 के अर्थदंड से दंडित किया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर अतिरिक्त 6 माह की साधारण कारावास की सजा भी भुगतनी होगी।

मामला दिनांक 25 जनवरी 2025 का है, जब सदर उत्पाद थाना की टीम ने कार्रवाई करते हुए हसनचक निवासी आरोपी शशि सिंह को उसके झोपड़ीनुमा घर से वनरेक्स कोडीन युक्त कफ सिरप की 374 बोतलों के साथ गिरफ्तार किया था। प्रत्येक बोतल 100 एमएल की थी। इस मामले में सदर उत्पाद थाना कांड संख्या-37/25 दर्ज किया गया था।

 

अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 4 गवाहों ने न्यायालय में गवाही दी। मामले की सुनवाई के दौरान अपर विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) श्री अभय चंद्र पाठक ने प्रभावी ढंग से पक्ष प्रस्तुत किया।

🔹 374 बोतल कोडीन युक्त कफ सिरप बरामद
🔹 25 जनवरी 2025 को हुई थी गिरफ्तारी
🔹 4 गवाहों ने अदालत में दी गवाही
🔹 7 वर्ष सश्रम कारावास की सजा
🔹 ₹50,000 जुर्माना, नहीं देने पर 6 माह अतिरिक्त सजा

माननीय न्यायालय श्रीराम झा, विशेष न्यायाधीश उत्पाद-प्रथम, दरभंगा द्वारा दिनांक 13 मार्च 2026 को आरोपी को बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 30(a) के अंतर्गत दोषी पाया गया। इसके बाद सजा के बिंदु पर 17 मार्च 2026 को सुनवाई करते हुए न्यायालय ने यह सजा सुनाई।

गौरतलब है कि आरोपी गिरफ्तारी के समय से ही न्यायिक अभिरक्षा में है। न्यायालय के इस फैसले को मद्यनिषेध कानून के सख्त अनुपालन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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Journalist Rohit
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