नव वर्ष मेले में बाल विवाह के खिलाफ चला जागरूकता अभियान
जिला विधिक सेवा प्राधिकार की पहल, लोगों से बाल विवाह के विरुद्ध आवाज उठाने की अपील
- सौ दिवसीय बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत आयोजन
- श्यामा माई मंदिर राज कैम्पस में चलाया गया जागरूकता अभियान
- हैंडबिल वितरण कर दी गई कानूनी जानकारी
RxTv BHARAT, ब्यूरो दरभंगा – प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार श्री शिव गोपाल मिश्र के निर्देश पर तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव आरती कुमारी के मार्गदर्शन में सौ दिवसीय बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत नव वर्ष 2026 के अवसर पर श्यामा माई मंदिर राज कैम्पस, दरभंगा स्थित परिसर में आयोजित मेले के दौरान जागरूकता अभियान चलाया गया।
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इस अभियान में पारा विधिक स्वयंसेवक सह नालसा आशा यूनिट के सदस्य राजीव कुमार मिश्र एवं राजीव राम ने उपस्थित लोगों से बाल विवाह के विरुद्ध खुलकर आवाज उठाने की अपील की। उन्होंने बाल विवाह से होने वाले सामाजिक, शैक्षणिक और स्वास्थ्य संबंधी नुकसान की जानकारी दी।
जागरूकता के दौरान बताया गया कि कानून के अनुसार लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित है। इससे कम आयु में विवाह कराना कानूनन अपराध है, जिसके लिए 2 वर्ष तक का कारावास एवं एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।

अभियान के तहत लोगों के बीच हैंडबिल का वितरण कर बाल विवाह उन्मूलन से जुड़ी विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही यह भी बताया गया कि यदि कहीं बाल विवाह की सूचना मिले तो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 एवं नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100 पर तुरंत सूचना दी जा सकती है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकार की इस पहल को मेले में मौजूद लोगों ने सराहा और बाल विवाह मुक्त समाज के निर्माण में सहयोग का भरोसा दिया।
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