राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन सुलह से मिला त्वरित व निःशुल्क न्याय

राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन सुलह से मिला त्वरित व निःशुल्क न्याय
  • दरभंगा, बेनीपुर व बिरौल न्यायालय परिसरों में एक साथ आयोजन
  • आपसी सहमति से बड़ी संख्या में मामलों का निष्पादन
  • जन गण मन राष्ट्रगान के साथ शुभारंभ व समापन

RxTv BHARAT, ब्यूरो दरभंगा –

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दरभंगा के तत्वावधान में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का भव्य एवं सफल आयोजन व्यवहार न्यायालय, दरभंगा के साथ-साथ बेनीपुर एवं बिरौल न्यायालय परिसरों में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रगान “जन गण मन” के सामूहिक गायन के साथ किया गया, जिससे पूरा वातावरण देशभक्ति एवं न्यायिक गरिमा से ओत-प्रोत हो गया।

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन सुलह से मिला त्वरित व निःशुल्क न्याय

 

इसके उपरांत जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दरभंगा श्री शिव गोपाल मिश्रा, जिला पदाधिकारी श्री कौशल कुमार, वरीय पुलिस अधीक्षक श्री जगुनाथ रड्डी, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी श्री जुनेद आलम तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव श्रीमती आरती कुमारी के कर-कमलों द्वारा दीप प्रज्ज्वलन कर कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन किया गया।

राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन सुलह से मिला त्वरित व निःशुल्क न्याय

अपने संबोधन में जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि लोक अदालत आमजन को सुलभ, त्वरित एवं निःशुल्क न्याय उपलब्ध कराने का सशक्त माध्यम है। उन्होंने पक्षकारों से अपील की कि आपसी समझौते के माध्यम से विवादों का समाधान कर न्यायालयों में लंबित मामलों के निष्पादन में सक्रिय सहयोग करें।

राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन सुलह से मिला त्वरित व निःशुल्क न्याय

जिला पदाधिकारी श्री कौशल कुमार ने लोक अदालत की सराहना करते हुए कहा कि यह मंच न्यायिक प्रक्रिया को सरल बनाकर सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देता है, जबकि वरीय पुलिस अधीक्षक श्री जगुनाथ रड्डी ने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से आपसी सहमति से मामलों का निपटारा होने से कानून-व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होती है।

 

राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन सुलह से मिला त्वरित व निःशुल्क न्यायमुख्य न्यायिक दंडाधिकारी श्री जुनेद आलम एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव श्रीमती आरती कुमारी ने लोक अदालत के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि इस आयोजन के माध्यम से सुलहनीय प्रकृति के दीवानी, फौजदारी, मोटर वाहन दुर्घटना दावा, बैंक ऋण वसूली, पारिवारिक विवाद, बिजली, दूरसंचार, श्रम एवं अन्य मामलों का आपसी सहमति से निपटारा किया गया।

राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन सुलह से मिला त्वरित व निःशुल्क न्याय

राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन सुलह से मिला त्वरित व निःशुल्क न्याय

राष्ट्रीय लोक अदालत में बड़ी संख्या में वादों का निष्पादन हुआ, जिससे पक्षकारों को समय, धन एवं श्रम की बचत हुई तथा न्यायालयों में लंबित मामलों में उल्लेखनीय कमी आई। आयोजन में न्यायिक पदाधिकारियों, अधिवक्ताओं, बैंक प्रतिनिधियों, विभागीय अधिकारियों एवं बड़ी संख्या में वादकारियों की सक्रिय सहभागिता रही।

राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन सुलह से मिला त्वरित व निःशुल्क न्याय

शुभारंभ अवसर पर प्रमोद कुमार पंकज (प्रिंसिपल जज, फैमिली कोर्ट, दरभंगा), श्री रविशंकर कुमार, मिस प्रोतिमा परिहार (पोक्सो कोर्ट), श्री राम झा (एक्साइज कोर्ट), श्री नागेश प्रताप सिंह (डिस्ट्रिक्ट सेशन जज–XI), श्री आदिदेव (सेशन कोर्ट–10), श्री जुनेद आलम, श्रीमती आरती कुमारी (सचिव, डीएलएसए), श्री जगन्नाथ रेड्डी (एसएसपी, दरभंगा), श्री सुरेन्द्र नाथ त्रिपाठी (चेयरमैन, परमानेंट लोक अदालत), श्री कृष्ण कुमार मिश्र (सेक्रेटरी, बार एसोसिएशन) सहित अन्य न्यायिक पदाधिकारी उपस्थित रहे।

राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन सुलह से मिला त्वरित व निःशुल्क न्याय

कार्यक्रम के अंतिम चरण में पुनः राष्ट्रगान “जन गण मन” के सामूहिक गायन के साथ राष्ट्रीय लोक अदालत का गरिमामय समापन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव ने सभी आगंतुकों, न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं एवं कर्मियों के प्रति आभार व्यक्त किया।

सूचना, मदद व विज्ञापन के लिए सम्पर्क करें 9472867520

दरभंगा, राष्ट्रीय लोक अदालत, लोक अदालत आयोजन, विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, व्यवहार न्यायालय, न्याय व्यवस्था, सुलह समझौता, त्वरित न्याय, निःशुल्क न्याय

#Darbhanga #NationalLokAdalat #LokAdalat #LegalServices #JusticeSystem #FreeJustice #BiharNews #CourtNews #Nyay #RxTvBharat

शेयर करे...
Journalist Rohit
CHANNEL HEAD & EDITOR
Journalist Rohit
EDITOR - IN - CHIEF
RxTv BHARAT
🎙️ केवल सच की बात
error: Content is protected !!