रेरा बिहार की सख्त चेतावनी बिना निबंधन घर-प्लॉट खरीदा तो फंस सकती है रकम दरभंगा प्रमंडल से बड़ा संदेश

रेरा बिहार की सख्त चेतावनी
बिना निबंधन घर-प्लॉट खरीदा तो फंस सकती है रकम
दरभंगा प्रमंडल से बड़ा संदेश
- रेरा निबंधन के बिना निवेश पर बड़ा खतरा
- गैर-निबंधित प्रोजेक्ट पर रजिस्ट्री रोक संभव
- जिला-नगर प्रशासन को सख्त निर्देश
RxTvBHARAT दरभंगा | 17 जनवरी 2026
घर या प्लॉट खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए रेरा बिहार ने एक बार फिर साफ और सख्त चेतावनी जारी की है।
भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा), बिहार के अध्यक्ष श्री विवेक कुमार सिंह ने कहा है कि किसी भी परियोजना में पैसा लगाने से पहले उसका रेरा निबंधन जांचना बेहद जरूरी है।
दरभंगा प्रमंडल के जिलों के लिए आयोजित संवेदीकरण-सह-उन्मुखीकरण कार्यशाला को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि कई मामलों में लोग थोड़ी रकम बचाने के लालच में रेरा निबंधन के बिना ही घर या प्लॉट खरीद लेते हैं।
रेरा अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि ऐसी गैर-निबंधित परियोजनाओं पर घर या प्लॉट की रजिस्ट्री पर रोक लगाई जा सकती है, जिससे खरीदार की पूरी जमा पूंजी फंसने का खतरा रहता है।
उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्यशालाओं से रेरा बिहार को भी जमीनी समस्याओं की जानकारी मिलती है और इससे कानून को और प्रभावी बनाने में मदद मिलती है।
रेरा बिहार अध्यक्ष ने जिला प्रशासन, पुलिस और म्युनिसिपल प्रशासन से अपील की कि भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 को जमीनी स्तर पर सख्ती से लागू किया जाए।
कार्यशाला में रेरा बिहार के जांच आयुक्त श्री संजय सिंह ने कहा कि रेरा लागू होने के बाद आम लोगों का भरोसा बढ़ा है और अब वे पूरे विश्वास के साथ अपनी शिकायतें दर्ज करा रहे हैं।
प्रमंडलीय आयुक्त श्री हिमांशु कुमार राय ने कहा कि दरभंगा प्रमंडल के सभी जिले रेरा बिहार की अपेक्षाओं के अनुरूप पूरा सहयोग देंगे।
मिथिला प्रक्षेत्र के उप महानिरीक्षक श्री मनोज कुमार तिवारी ने रेरा कानून के व्यापक प्रचार-प्रसार पर जोर देते हुए रेरा बिहार की वेबसाइट को और सरल बनाने का सुझाव दिया।
रेरा बिहार ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी जिले को पीड़ित घर खरीदार की शिकायत मिलती है, तो उसे सीधे रेरा बिहार पोर्टल पर भेजा जा सकता है ताकि त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित हो सके।
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