90 दिनों तक चालान जमा नहीं करने वाले 1260 वाहन मालिकों को भेजा गया कानूनी नोटिस
पटना यातायात पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ई-चालान नहीं भरने वालों पर कसा शिकंजा
पटना: शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने और लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से पटना यातायात पुलिस ने सख्त कदम उठाया है। 90 दिनों के भीतर ई-चालान की राशि जमा नहीं करने वाले वाहन मालिकों के खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
पटना यातायात पुलिस के अनुसार, ICCC (Integrated Command and Control Centre) और HHD (Hand Held Device) के माध्यम से काटे गए ई-चालान का भुगतान समय पर नहीं करने वाले वाहन मालिकों को चिन्हित किया गया है।
ऐसे वाहन मालिक जिन्होंने चालान निर्गत होने के 90 दिनों के भीतर जुर्माने की राशि जमा नहीं की, उन्हें अब कानूनी नोटिस भेजा जा रहा है। यह कार्रवाई यातायात नियमों के पालन को सुनिश्चित करने और लोगों में जिम्मेदारी की भावना बढ़ाने के उद्देश्य से की जा रही है।
फरवरी माह की कार्रवाई
- अवधि: 01 फरवरी से 28 फरवरी 2026
- कुल भेजे गए नोटिस: 1260 वाहन मालिक
यातायात पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यदि वाहन मालिक समय रहते जुर्माने की राशि जमा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।
पुलिस प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे यातायात नियमों का पालन करें और समय पर ई-चालान का भुगतान करें, ताकि अनावश्यक कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके।
RxTv BHARAT | पटना




