जिला के 30 परीक्षा केंद्रों पर प्रतियोगिता परीक्षा, प्रशासन ने लागू की धारा-163
100 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा, शांतिपूर्ण परीक्षा संचालन के लिए सख्त निर्देश
RxTv BHARAT | दरभंगा | 13 अप्रैल 2026
👉 14, 15, 17, 18, 20 एवं 21 अप्रैल को दो पालियों में परीक्षा
👉 प्रत्येक केंद्र के 100 मीटर क्षेत्र में धारा-163 लागू
👉 भीड़, हथियार और ध्वनि विस्तारक यंत्र पर पूरी तरह प्रतिबंध
👉 मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और अन्य उपकरणों पर सख्त रोक
जिला दण्डाधिकारी दरभंगा श्री कौशल कुमार के आदेशानुसार सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा 14, 15, 17, 18, 20 एवं 21 अप्रैल को जिला शहरी क्षेत्र के कुल 30 परीक्षा केंद्रों पर दो पालियों में आयोजित की जाएगी।
अनुमण्डल दण्डाधिकारी सदर विकास कुमार द्वारा परीक्षा को स्वच्छ, शांतिपूर्ण, कदाचारमुक्त एवं सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों के आस-पास 100 मीटर की परिधि में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है।
यह आदेश परीक्षा अवधि 14, 15, 17, 18, 20 एवं 21 अप्रैल को सुबह 7:00 बजे से परीक्षा समाप्ति तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान पाँच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, हथियार, विस्फोटक पदार्थ और किसी भी प्रकार के घातक उपकरण लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
इसके अलावा सुबह 7:00 बजे से दोपहर 4:00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग भी पूरी तरह निषिद्ध रहेगा। प्रशासन ने साफ किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
परीक्षा केंद्रों के अंदर परीक्षार्थियों के लिए मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, वाई-फाई गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक पेन, पेजर, व्हाइटनर, इरेज़र, ब्लेड और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।
प्रशासन ने सभी केंद्राधीक्षकों एवं सुरक्षा बलों को निर्देश दिया है कि परीक्षा को पूरी तरह शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराया जाए।




