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📍 स्थान: पटना / बिहार
📰 श्रेणी: राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

बिहार सरकार का बड़ा आदेश, DCLR-CO-RO को CUG नंबर चालू रखना और WhatsApp रखना अनिवार्य
लापरवाही पर होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई, विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को जारी किया निर्देश
🔴 मुख्य बातें:
✔ DCLR, CO और RO को 24 घंटे CUG नंबर सक्रिय रखने का निर्देश।
✔ सभी अधिकारियों को CUG नंबर पर WhatsApp इंस्टॉल करना अनिवार्य।
✔ बंद मोबाइल या WhatsApp नहीं मिलने पर होगी कार्रवाई।
✔ सभी जिलाधिकारियों को शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराने का आदेश।
✔ आम जनता और विभागीय कार्यों में तेजी लाने के लिए लिया गया निर्णय।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का सख्त निर्देश
बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने एक महत्वपूर्ण पत्र जारी करते हुए सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि भूमि सुधार उप समाहर्ता (DCLR), अंचलाधिकारी (CO) एवं राजस्व अधिकारी (RO) अपने-अपने आधिकारिक CUG मोबाइल नंबर को 24 घंटे सक्रिय रखें।

विभागीय सचिव जय सिंह द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि कई बार निर्देश देने के बावजूद विभिन्न जिलों में अधिकारियों के CUG नंबर बंद पाए जाते हैं अथवा कॉल रिसीव नहीं किए जाते हैं, जिससे विभागीय कार्य प्रभावित होते हैं।
WhatsApp रखना भी होगा अनिवार्य
विभाग ने कहा है कि वर्तमान समय में विभागीय सूचनाओं, सरकारी दस्तावेजों और आवश्यक आदेशों के त्वरित आदान-प्रदान के लिए CUG नंबर पर WhatsApp का चालू रहना बेहद जरूरी है।
पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि कई अधिकारियों ने अपने सरकारी CUG नंबर पर WhatsApp इंस्टॉल नहीं किया है, जिससे सूचनाओं के आदान-प्रदान में बाधा उत्पन्न हो रही है।

लापरवाही पर होगी कार्रवाई
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने स्पष्ट कहा है कि यदि किसी अधिकारी का CUG नंबर बंद पाया जाता है या उस पर WhatsApp सक्रिय नहीं मिलता है तो इसे गंभीर लापरवाही माना जाएगा।
ऐसे मामलों में संबंधित अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी।
जनता को होगी सुविधा
विभाग का मानना है कि अधिकारियों के मोबाइल नंबर सक्रिय रहने और WhatsApp उपलब्ध रहने से सरकारी योजनाओं एवं भूमि संबंधी मामलों के निष्पादन में तेजी आएगी।
इसके साथ ही आम नागरिकों को भी अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों से संपर्क करने में सुविधा होगी।
📌 विशेष जानकारी:
पत्र संख्या 9A/विविध (पत्र) 07-18/2025 के तहत जारी इस आदेश की प्रति सभी समाहर्ताओं, अपर समाहर्ताओं, DCLR, CO एवं RO को भेजी गई है। विभाग ने इसे सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ लागू करने का निर्देश दिया है।
⚠️ डिस्क्लेमर:
यह खबर बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा जारी आधिकारिक पत्र के आधार पर प्रकाशित की गई है। पाठकों से आग्रह है कि किसी भी प्रशासनिक प्रक्रिया के लिए संबंधित विभाग के आधिकारिक निर्देशों का पालन करें।
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🖋️ रिपोर्ट: जॉर्नलिस्ट रोहित | बिहार ब्यूरो
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