संसद तक आम नागरिक की आवाज जनहित मुद्दों पर याचिका देने का संवैधानिक अधिकार

संसद तक आम नागरिक की आवाज जनहित मुद्दों पर याचिका देने का संवैधानिक अधिकार
  • कोई भी भारतीय नागरिक संसद में याचिका दे सकता है
  • सांसद के माध्यम से याचिका सबसे प्रभावी तरीका
  • जनहित व लंबित विधेयकों पर उठाई जा सकती है आवाज

RxTv BHARAT, ब्यूरो दरभंगा –
बहुत कम लोगों को यह जानकारी है कि भारत का कोई भी नागरिक सार्वजनिक और जनहित से जुड़े मुद्दों को सीधे संसद तक पहुंचा सकता है। संसद की याचिका समिति (Committee on Petitions) के माध्यम से आम नागरिक जनहित की समस्याओं, नीतियों या संसद में लंबित विधेयकों पर अपनी बात रख सकता है। यह व्यवस्था भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने का एक अहम माध्यम है।

संसद में याचिका प्रस्तुत करने के दो प्रमुख तरीके हैं। पहला और सबसे प्रभावी तरीका सांसद के माध्यम से है। कोई भी नागरिक अपनी याचिका किसी लोकसभा या राज्यसभा सांसद को सौंप सकता है। यदि सांसद याचिका से सहमत होते हैं, तो वे उस पर प्रति-हस्ताक्षर कर सदन में प्रस्तुत करते हैं। दूसरा तरीका यह है कि नागरिक सीधे लोकसभा या राज्यसभा के महासचिव को डाक के माध्यम से याचिका भेज सकते हैं, जिसे जांच के बाद समिति के समक्ष रखा जा सकता है।

याचिका का विषय जनहित से जुड़ा होना आवश्यक है। इसमें आम जनता से संबंधित मुद्दे, केंद्र सरकार की नीतियां, रेलवे, बैंकिंग, पर्यावरण या संसद में लंबित किसी विधेयक पर सुझाव शामिल हो सकते हैं। हालांकि, न्यायालय में लंबित मामले, केवल व्यक्तिगत शिकायतें या राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र से जुड़े विषयों पर याचिकाएं स्वीकार नहीं की जातीं।

याचिका लिखते समय कुछ नियमों का पालन अनिवार्य है। याचिका हिंदी या अंग्रेजी भाषा में होनी चाहिए। लोकसभा के लिए संबोधन “लोक सभा की सेवा में” और राज्यसभा के लिए “राज्य सभा की सेवा में” लिखा जाना चाहिए। याचिका के अंत में स्पष्ट प्रार्थना होनी चाहिए कि संसद से किस प्रकार की कार्रवाई की अपेक्षा है। याचिकाकर्ता का पूरा नाम, पता और हस्ताक्षर अनिवार्य है तथा भाषा शालीन और संयमित होनी चाहिए।

यदि नागरिक सीधे याचिका भेजना चाहते हैं, तो लोकसभा के लिए महासचिव, लोक सभा सचिवालय तथा राज्यसभा के लिए महासचिव, राज्य सभा सचिवालय, संसद भवन, नई दिल्ली – 110001 के पते पर डाक से याचिका भेजी जा सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि सांसद के माध्यम से प्रस्तुत याचिकाओं पर विचार होने की संभावना अधिक होती है।

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यह समाचार जनहित में प्रकाशित किया गया है। संवैधानिक प्रक्रियाओं से संबंधित अधिक जानकारी के लिए संसद सचिवालय के आधिकारिक दिशा-निर्देश देखें।

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