RxTv BHARAT
केवल सच की बात
BIHAR NATIONAL TRUSTED NEWS NETWORK
हत्या कांड में बड़ा फैसला: दरभंगा कोर्ट ने दो दोषियों को सुनाई उम्रकैद, ₹40 हजार जुर्माना भी लगाया
दरभंगा। हत्या जैसे गंभीर मामलों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में दरभंगा पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। जिले में हत्या, अपहरण, मद्यनिषेध तथा अन्य संवेदनशील मामलों को विशेष श्रेणी में रखकर स्पीडी ट्रायल के माध्यम से अभियुक्तों को सजा दिलाने की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में वर्ष 2021 के मनीगाछी थाना क्षेत्र के एक हत्या मामले में अदालत ने दो अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
पुलिस कार्यालय, दरभंगा के अभियोजन कोषांग द्वारा जारी कन्विक्शन रिपोर्ट के अनुसार यह फैसला एडीजे-11, दरभंगा की अदालत ने सुनाया। मामले में मनीगाछी थाना कांड संख्या-128/2021 दर्ज था, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 447, 341, 342, 323, 324, 307 एवं 302 के तहत सुनवाई चल रही थी।

अदालत ने मोहम्मद असरफ नदाफ (पिता-अकबर नदाफ) तथा अकबर नदाफ (पिता-कारी नदाफ), दोनों निवासी बाजितपुर, थाना मनीगाछी, जिला दरभंगा को दोषी मानते हुए आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर ₹40,000-₹40,000 का जुर्माना भी लगाया गया है।
न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि यदि अभियुक्त जुर्माने की राशि जमा नहीं करते हैं तो उन्हें छह माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। यह फैसला 20 जुलाई 2026 को सुनाया गया।
मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक श्री अरुण कुमार सिंह ने न्यायालय में पक्ष रखा। दरभंगा पुलिस का कहना है कि गंभीर आपराधिक मामलों में स्पीडी ट्रायल के माध्यम से दोषियों को जल्द सजा दिलाने की प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी।
मुख्य बातें
- मनीगाछी हत्या कांड में दो अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा।
- दोनों दोषियों पर ₹40,000-₹40,000 का जुर्माना लगाया गया।
- जुर्माना नहीं देने पर 6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास।
- मामले की सुनवाई एडीजे-11, दरभंगा की अदालत में हुई।
- दरभंगा पुलिस गंभीर मामलों में स्पीडी ट्रायल के जरिए सजा दिला रही है।
📲 RxTv BHARAT WhatsApp Group से जुड़ें
दरभंगा, बिहार और देश की ताज़ा एवं विश्वसनीय खबरें सबसे पहले पाने के लिए हमारे आधिकारिक WhatsApp Group से जुड़ें।
RxTv BHARAT
केवल सच की बात
© 2026 RxTv BHARAT | All Rights Reserved
(RxtvNews / RxTv Bharat | Reg. No. BR100048098)
के Owner द्वारा अधिकृत है। संपादक, ब्यूरो चीफ, स्ट्रिंगर, रिपोर्टर 📞 Mobile: 9472867520 | 🌐 Website: www.rxtvbharat.com दुरुपयोग की स्थिति में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा।




