सुबह 10:30 बजे के बाद नहीं मिलेगा प्रवेश, मद्यनिषेध भर्ती परीक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट

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📅 10 जुलाई 2026 | 🏷️ दरभंगा | प्रतियोगिता परीक्षा

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12 जुलाई को होगी मद्यनिषेध अवर निरीक्षक भर्ती परीक्षा, डीएम-एसएसपी ने दिए कड़े निर्देश

19 परीक्षा केंद्रों पर एक पाली में होगी परीक्षा, जैमर, CCTV, बायोमेट्रिक और सख्त फ्रिस्किंग के बीच होगा आयोजन

🔴 खबर की बड़ी बातें

  • 12 जुलाई को 19 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी परीक्षा।
  • सुबह 9:30 से 10:30 बजे तक ही मिलेगा प्रवेश।
  • हर केंद्र पर जैमर, CCTV, बायोमेट्रिक एवं वीडियोग्राफी की व्यवस्था।
  • मोबाइल, ब्लूटूथ, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और लिखित सामग्री पूरी तरह प्रतिबंधित।
  • कदाचार मिलने पर तत्काल परीक्षा से निष्कासन एवं FIR दर्ज होगी।

दरभंगा: बिहार पुलिस अवर निरीक्षक (मद्यनिषेध) भर्ती परीक्षा को पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और कदाचारमुक्त बनाने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। शुक्रवार को प्रेक्षागृह, दरभंगा में जिलाधिकारी श्री कौशल कुमार एवं वरीय पुलिस अधीक्षक श्री जगुनाथ रेड्डी जला ने सभी केंद्राधीक्षकों, दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक कर परीक्षा संचालन से जुड़े हर पहलू पर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

सुबह 10:30 बजे के बाद नहीं मिलेगा प्रवेश, मद्यनिषेध भर्ती परीक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट

19 केंद्रों पर एक पाली में होगी परीक्षा

जिलाधिकारी ने बताया कि 12 जुलाई 2026 (रविवार) को जिले के 19 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 1:00 बजे तक एक ही पाली में होगा। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश सुबह 9:30 बजे से 10:30 बजे तक ही मिलेगा। निर्धारित समय के बाद किसी भी परिस्थिति में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

हर गतिविधि पर रहेगी इलेक्ट्रॉनिक निगरानी

डीएम ने निर्देश दिया कि प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर आयोग के निर्देशानुसार जैमर, सीसीटीवी सर्विलांस, हॉटलाइन (VoIP) टेलीफोन, बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट, फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही किसी भी सीसीटीवी कैमरे को बंद नहीं रहने देने और हर गतिविधि की सतत निगरानी रखने के निर्देश दिए गए।

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वीक्षकों और कर्मियों को दिए गए विशेष निर्देश

सभी केंद्राधीक्षकों को निर्देशित किया गया कि परीक्षा में प्रतिनियुक्त वीक्षकों एवं अन्य कर्मियों का समय पर प्रशिक्षण कराएं तथा आयोग की अनुदेश पुस्तिका के प्रत्येक निर्देश से उन्हें अवगत कराएं। सभी कर्मियों की पहचान एवं सत्यापन भी अनिवार्य होगा। प्रत्येक 24 अभ्यर्थियों पर एक वीक्षक तथा प्रत्येक अतिरिक्त 24 अभ्यर्थियों पर एक अतिरिक्त वीक्षक की प्रतिनियुक्ति की जाएगी।

फ्रिस्किंग होगी बेहद सख्त

बैठक में स्पष्ट किया गया कि बिना वैध प्रवेश-पत्र एवं फोटो पहचान-पत्र के किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा। पुरुष अभ्यर्थियों की तलाशी पुरुष पुलिसकर्मी तथा महिला अभ्यर्थियों की तलाशी महिला पुलिसकर्मी लेंगी। परीक्षा के दौरान शौचालय जाने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी की भी दोबारा तलाशी होगी तथा परीक्षा समाप्ति के अंतिम 30 मिनट में किसी को शौचालय जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

मोबाइल या ब्लूटूथ मिलने पर होगी FIR

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जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि परीक्षा शुरू होने से पहले लाउडस्पीकर के माध्यम से सभी अभ्यर्थियों को स्पष्ट रूप से बताया जाए कि मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस, कैलकुलेटर, लिखित सामग्री या किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण परीक्षा केंद्र में प्रतिबंधित है। यदि कोई अभ्यर्थी ऐसी सामग्री के साथ पकड़ा जाता है तो उसे परीक्षा से वंचित करते हुए कदाचार की श्रेणी में रखा जाएगा और उसके विरुद्ध नियमानुसार प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी।

बैठक के अंत में जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक ने सभी दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों एवं केंद्राधीक्षकों को आयोग के सभी दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए परीक्षा को पूरी तरह शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं कदाचारमुक्त वातावरण में संपन्न कराने का निर्देश दिया।

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रिपोर्ट: जॉर्नलिस्ट रोहित, ब्यूरो दरभंगा

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