राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी पूरी
दरभंगा, बेनीपुर और बिरौल में 30 बेंच गठित
दरभंगा, 10 सितंबर 2026। राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 12 सितंबर 2026, शनिवार को व्यवहार न्यायालय, दरभंगा, बेनीपुर एवं बिरौल में किया जाएगा। कार्यक्रम का शुभारंभ सुबह 10:00 बजे होगा।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सुलहनामे के आधार पर शमनीय (कम्पाउंडेबल) वादों की सुनवाई की जाएगी और मामलों का निस्तारण किया जाएगा।
30 बेंच का किया गया गठन
राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल संचालन के लिए बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर प्राधिकार के सचिव द्वारा मुकदमों की सुनवाई के लिए कुल 30 बेंच गठित की गई हैं।
⚖️ बेंचों का विवरण
- व्यवहार न्यायालय, दरभंगा: 22 बेंच
- व्यवहार न्यायालय, बेनीपुर: 04 बेंच
- व्यवहार न्यायालय, बिरौल: 04 बेंच
- कुल: 30 बेंच
प्रत्येक बेंच में एक पीठासीन पदाधिकारी, एक वकील तथा एक पीठ लिपिक की प्रतिनियुक्ति की गई है।
इन मामलों की होगी सुनवाई
राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मुकदमों की सुनवाई की जाएगी। इसमें मुकदमा पूर्व एवं लंबित वादों का निस्तारण आपसी सुलह के आधार पर किया जाएगा।
इनमें शमनीय (कम्पाउंडेबल) आपराधिक वाद, एन.आई. एक्ट की धारा 138 से संबंधित वाद, बैंक ऋण वसूली वाद, मोटर दुर्घटना दावा वाद, श्रम विवाद, विद्युत एवं पानी बिल संबंधी विवाद तथा वैवाहिक विवाद शामिल हैं।
इसके अलावा भूमि अधिग्रहण वाद, सेवा संबंधी मामले जैसे वेतन, भत्ता एवं सेवानिवृत्ति लाभ, जिला न्यायालय में लंबित राजस्व मामले तथा अन्य दीवानी मामलों की भी सुनवाई की जाएगी।
अन्य दीवानी मामलों में किराया, सुखाधिकार, निषेधाज्ञा वाद तथा संविदा के विनिर्दिष्ट पालन से संबंधित वाद शामिल हैं। इसके साथ ही बी.एस.एन.एल. आदि से संबंधित मामलों का भी आपसी सुलह के आधार पर निस्तारण किया जाएगा।
🔴 मुख्य बातें
- राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 12 सितंबर 2026, शनिवार को होगा।
- दरभंगा, बेनीपुर एवं बिरौल व्यवहार न्यायालय में आयोजन होगा।
- कार्यक्रम का शुभारंभ सुबह 10:00 बजे होगा।
- कुल 30 बेंच गठित की गई हैं।
- दरभंगा में 22, बेनीपुर में 4 और बिरौल में 4 बेंच हैं।
- आपसी सुलहनामे के आधार पर शमनीय एवं अन्य पात्र मामलों का निस्तारण किया जाएगा।
- बैंक ऋण, एन.आई. एक्ट धारा 138, मोटर दुर्घटना, श्रम, बिजली-पानी बिल और वैवाहिक विवाद सहित कई मामलों की सुनवाई होगी।






