हत्या मामले में तीन दोषियों को आजीवन कारावास

हत्या मामले में तीन दोषियों को आजीवन कारावास

त्या मामले में तीन दोषियों को आजीवन कारावास

दरभंगा पुलिस ने जारी की आधिकारिक दोषसिद्धि रिपोर्ट

  • कुशेश्वरस्थान थाना कांड संख्या 416/22 का मामला
  • तीन अभियुक्तों को उम्रकैद और जुर्माना
  • न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर सुनाया फैसला

RxTv BHARAT, ब्यूरो दरभंगा —
दरभंगा जिले के कुशेश्वरस्थान थाना क्षेत्र से जुड़े हत्या के एक गंभीर मामले में न्यायालय ने अहम फैसला सुनाया है। इस मामले में तीन अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए न्यायालय ने उन्हें आजीवन कारावास और आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। इस संबंध में दरभंगा पुलिस द्वारा आधिकारिक दोषसिद्धि रिपोर्ट जारी की गई है।

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार यह मामला कुशेश्वरस्थान थाना कांड संख्या 416/22 से संबंधित है, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सहित अन्य धाराओं के तहत आरोप तय किए गए थे। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर तीनों अभियुक्तों को दोषी माना और प्रत्येक पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है।

पुलिस के मुताबिक दोषसिद्धि की तिथि 23 दिसंबर 2025 दर्ज की गई है। इस फैसले से पीड़ित पक्ष को न्याय मिलने की उम्मीद मजबूत हुई है। साथ ही यह सवाल भी सामने आता है कि गंभीर अपराधों के मामलों में न्यायिक प्रक्रिया को और अधिक समयबद्ध कैसे बनाया जाए, ताकि पीड़ितों को जल्द न्याय मिल सके।

पुलिस विभाग ने स्पष्ट किया है कि कानून के तहत आगे भी ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके।

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यह समाचार आधिकारिक पुलिस रिकॉर्ड एवं न्यायालय के आदेश पर आधारित है। किसी भी प्रकार की राय, आरोप या निष्कर्ष समाचार संस्था की ओर से नहीं जोड़ा गया है।

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