B.Ed परीक्षा को लेकर बड़ा अलर्ट! 21 केंद्रों के 100 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा लागू

B.Ed परीक्षा को लेकर बड़ा अलर्ट! 21 केंद्रों के 100 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा लागू

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B.Ed परीक्षा को लेकर बड़ा अलर्ट! 21 केंद्रों के 100 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा लागू

🖋️ रिपोर्ट: जॉर्नलिस्ट रोहित | दरभंगा ब्यूरो | RxTv BHARAT

B.Ed परीक्षा को लेकर बड़ा अलर्ट! 21 केंद्रों के 100 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा लागू

📌 मुख्य बातें

  • 07 जून को दरभंगा के 21 केंद्रों पर होगी B.Ed प्रवेश परीक्षा।
  • परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा लागू।
  • सुबह 07 बजे से शाम 06 बजे तक लाउडस्पीकर पर रोक।
  • मोबाइल, ब्लूटूथ, वाई-फाई गैजेट समेत सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण प्रतिबंधित।
  • उल्लंघन करने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई।

दरभंगा में रविवार को आयोजित होने वाली बिहार B.Ed एवं शिक्षा शास्त्री संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। परीक्षा को स्वच्छ, शांतिपूर्ण और कदाचारमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं।

जिला दण्डाधिकारी कौशल कुमार के निर्देश पर सदर अनुमंडल पदाधिकारी विकास कुमार ने आदेश जारी करते हुए बताया कि 07 जून 2026 को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक जिला मुख्यालय के 21 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की जाएगी।


B.Ed परीक्षा को लेकर बड़ा अलर्ट! 21 केंद्रों के 100 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा लागू

100 मीटर दायरे में लागू रहेगी निषेधाज्ञा

प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों के आसपास 100 मीटर की परिधि में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। इसका उद्देश्य परीक्षा के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखना और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकना है।

इस अवधि में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, हथियार या विस्फोटक सामग्री लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।


B.Ed परीक्षा को लेकर बड़ा अलर्ट! 21 केंद्रों के 100 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा लागू

मोबाइल और ब्लूटूथ पर पूर्ण प्रतिबंध

परीक्षा केंद्र के अंदर किसी भी परीक्षार्थी को मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस, वाई-फाई गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक पेन, पेजर, व्हाइटनर, इरेज़र, ब्लेड, सेल्युलर फोन अथवा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

प्रशासन का कहना है कि परीक्षा में किसी भी प्रकार की नकल या अनुचित साधनों के इस्तेमाल को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है।

ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर भी रोक

परीक्षा केंद्रों के आसपास सुबह 07:00 बजे से शाम 06:00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर भी रोक लगा दी गई है। इससे परीक्षार्थियों को शांत वातावरण मिल सकेगा और परीक्षा सुचारू रूप से संपन्न होगी।

इन लोगों को मिलेगी छूट

यह आदेश परीक्षा ड्यूटी में तैनात अधिकारियों, पुलिस बल, प्रशासन द्वारा अधिकृत पासधारकों, शवयात्रा, धार्मिक जुलूस एवं शादी-विवाह कार्यक्रम में शामिल लोगों पर लागू नहीं होगा। प्रशासन ने सभी नागरिकों से सहयोग की अपील की है।

गौरतलब है कि परीक्षा के सफल संचालन को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन संयुक्त रूप से निगरानी रखेंगे ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या कदाचार की संभावना को पूरी तरह समाप्त किया जा सके।

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🖋️ रिपोर्ट: जॉर्नलिस्ट रोहित | दरभंगा ब्यूरो | RxTv BHARAT
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