आर्म्स एक्ट में सख्त फैसला अभियुक्त को 3 वर्ष की सजा व जुर्माना
- 27 नवंबर 2025: कोर्ट ने दोषसिद्धि
- सजा: 3 वर्ष कैद + ₹5,000 जुर्माना
- जुर्माना न देने पर 6 माह अतिरिक्त
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RxTv भारत , ब्यूरो दरभंगा –– आर्म्स एक्ट के एक मामले में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को तीन वर्ष का कठोर कारावास और ₹5,000 जुर्माना की सजा सुनाई गई है। जुर्माना न देने पर अतिरिक्त 6 माह का कारावास भी निर्धारित किया गया। यह फैसला स्पीडी ट्रायल पॉलिसी के तहत किया गया।
प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार दरभंगा जिले में हत्या/अपहरण/मादक एवं अन्य संवेदनशील घटनाओं के सन्दर्भ में त्वरित ट्रायल कराए जा रहे हैं और अभियुक्तों को दंड दिलाया जा रहा है। उक्त मामला विरोल थाना, कांड सं0 23/23 का है और अभियुक्त के विरुद्ध IPC तथा Arms Act (25(1-B)a, 26, 35) के तहत मामला चलाया गया था।
न्यायालय में मामले के संचालन के दौरान माननीय न्यायालय, अभियोजन पक्ष के प्रतिनिधि एवं स्थानीय पुलिस अधिकारी उपस्थित थे। पुलिस ने बताया कि यह निर्णय संवेदनशील अपराधों में त्वरित कार्रवाई और कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने के प्रयत्नों का हिस्सा है।
सजा का सारांश:
- धारा 25(1-B)a (Arms Act): 3 वर्ष कारावास + ₹5,000 जुर्माना
- जुर्माना न देने पर अतिरिक्त 6 माह कारावास
- अन्य लागू धाराएँ: 26, 35 — न्यायालयीन आदेशानुसार दंड
- फैसले की तिथि: 27.11.2025
दरभंगा पुलिस ने कहा कि स्पीडी ट्रायल और सख्त न्यायिक कार्रवाई से अपराधियों में स्पष्ट संदेश जाएगा और संवेदनशील मामलों में प्रभावी चेतावनी बनेगी।


