पंचायत चुनाव 2026 आरक्षण व मतदान को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग का स्पष्टीकरण

- पंचायत चुनाव 2026 से पहले आरक्षण प्रक्रिया पूरी होगी
- मतदान मल्टी पोस्ट ईवीएम से कराने का निर्णय
- सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक जानकारी से बचने की अपील
RxTv BHARAT, ब्यूरो –
पंचायत आम निर्वाचन 2026 को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार ने एक महत्वपूर्ण प्रेस विज्ञप्ति जारी कर स्थिति स्पष्ट की है। आयोग ने बताया है कि सोशल मीडिया के माध्यम से पंचायत चुनाव 2026 की अवधि और ग्राम पंचायत एवं ग्राम कचहरी के विभिन्न पदों के आरक्षण को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है, जो सही नहीं है।
आयोग ने स्पष्ट किया है कि पंचायत आम निर्वाचन 2021 के बाद नव निर्वाचित प्रतिनिधियों का शपथ ग्रहण दिसंबर 2021 के अंतिम सप्ताह से जनवरी 2022 के पहले सप्ताह के बीच हुआ था। ऐसे में आगामी पंचायत आम निर्वाचन 2026 का कार्यकाल दिसंबर 2026 से पहले ही पूरा किया जाना है।
आगामी पंचायत आम निर्वाचन 2026 में ग्राम पंचायत सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, ग्राम कचहरी सरपंच एवं पंच के चुनाव मल्टी पोस्ट ईवीएम के माध्यम से कराए जाएंगे। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा आवश्यक निर्णय पहले ही लिए जा चुके हैं।
आयोग ने यह भी बताया कि बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की संबंधित धाराओं के तहत पंचायत चुनाव से पहले विभिन्न पदों के लिए आरक्षण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। नियम के अनुसार, दो क्रमिक चुनावों के बाद आरक्षण में परिवर्तन किया जाता है। वर्ष 2016 में पंचायत चुनाव से पहले आरक्षण किया गया था और उसी आधार पर वर्ष 2016 एवं 2021 में चुनाव संपन्न हुए थे।
इसी क्रम में आगामी पंचायत आम निर्वाचन 2026 से पूर्व ग्राम पंचायत एवं ग्राम कचहरी के सभी संबंधित पदों का आरक्षण कार्य समय पर पूरा कर लिया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने आम लोगों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाह या भ्रामक सूचना पर भरोसा न करें और केवल आधिकारिक सूचनाओं को ही सही मानें।
पंचायत चुनाव 2026, राज्य निर्वाचन आयोग बिहार, पंचायत आरक्षण, ग्राम पंचायत, ईवीएम
#PanchayatElection2026 #BiharElection #StateElectionCommission #RuralPolitics #BiharNews #DarbhangaNews


