31 साल बाद इंसाफ: दरभंगा के हत्याकांड में दो अधिवक्ता, मुखिया समेत पांच दोषी

31 साल बाद इंसाफ: दरभंगा के हत्याकांड में दो अधिवक्ता, मुखिया समेत पांच दोषी
1994 के बसंत गांव हत्याकांड में कोर्ट का बड़ा फैसला, शहर में मची हलचल
- 31 वर्ष पुराने हत्या मामले में आया फैसला
- दो सगे भाई अधिवक्ता और एक मुखिया दोषी करार
- कोर्ट ने सभी को भेजा जेल, 31 जनवरी को सजा पर बहस
RxTv BHARAT, ब्यूरो दरभंगा — दरभंगा में 31 साल पुराने एक सनसनीखेज हत्याकांड में आखिरकार इंसाफ की घड़ी आ ही गई। विशनपुर थाना क्षेत्र के बसंत गांव में वर्ष 1994 में हुए किसान रामकृपाल चौधरी की हत्या मामले में अदालत ने दो चर्चित अधिवक्ता भाइयों, एक मुखिया समेत कुल पांच लोगों को दोषी करार दिया है। फैसले के बाद सभी दोषियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
अपर सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर की अदालत ने सोमवार को यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया। दोषी ठहराए गए लोगों में अधिवक्ता कौशर इमाम हाशमी, उनके भाई अधिवक्ता अंबर इमाम हाशमी, रूपौली पंचायत के मुखिया राजा हाशमी, मोबिन हाशमी और अंजार हाशमी शामिल हैं। कोर्ट ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 31 जनवरी की तिथि तय की है।
यह मामला आठ अगस्त 1994 की शाम का है, जब पटोरी गांव निवासी रामकृपाल चौधरी अन्य किसानों के साथ भैंस को गुणसार पोखर में पानी पिलाकर लौट रहे थे। उसी दौरान हथियार से लैस आरोपितों ने भैंस को जबरन कब्जे में लेने की कोशिश की। विरोध करने पर अंधाधुंध फायरिंग हुई, जिसमें रामकृपाल चौधरी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई अन्य किसान गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
इस फैसले की खबर जैसे ही सामने आई, पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। दरभंगा व्यवहार न्यायालय परिसर में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। खासकर अधिवक्ताओं और स्थानीय लोगों के बीच यह फैसला चर्चा का बड़ा विषय बन गया। वर्षों से न्याय की आस लगाए बैठे मृतक के परिजनों के लिए यह फैसला भावुक कर देने वाला रहा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह मामला लंबे समय तक धीमी गति से चलता रहा, लेकिन अदालत के त्वरित विचारण के बाद मात्र छह महीने में गवाहियों को पूरा कर फैसला सुनाया गया। इस मुकदमे की लंबी अवधि के दौरान आधा दर्जन से अधिक आरोपितों की मौत भी हो चुकी है।
31 साल बाद आए इस फैसले को लोग कानून की जीत और न्याय की मजबूती के रूप में देख रहे हैं। अब सभी की निगाहें 31 जनवरी पर टिकी हैं, जब अदालत दोषियों की सजा तय करेगी।
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