14 मार्च को बिहार में राष्ट्रीय लोक अदालत, ट्रैफिक चालान से लेकर कई मामलों का होगा त्वरित निपटारा
बिना कोर्ट फीस मिलेगा समाधान, छोटे ट्रैफिक चालान में 50-90% तक छूट की संभावना
RxTv BHARAT | बिहार | 07 मार्च 2026
🔹 बिहार के सभी 38 जिलों में आयोजन
🔹 सुबह 10:30 बजे से कोर्ट परिसरों में शुरू
🔹 ट्रैफिक चालान सहित कई मामलों का निपटारा
🔹 छोटे चालानों में 50-90% तक छूट संभव
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) और बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (BSLSA) के निर्देशानुसार 14 मार्च 2026 (शनिवार) को पूरे भारत सहित बिहार के सभी 38 जिलों में वर्ष 2026 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन जिला मुख्यालयों के साथ-साथ सभी अनुमंडल स्तर के व्यवहार न्यायालयों में सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा।
लोक अदालत Legal Services Authorities Act के तहत आयोजित होती है, जिसमें लाखों मामलों का निपटारा आपसी सहमति से एक ही दिन में किया जाता है। पिछले वर्षों में आयोजित लोक अदालतों में ट्रैफिक चालानों पर 50 से 90 प्रतिशत तक की छूट भी दी गई है।
2026 की राष्ट्रीय लोक अदालत की तिथियां
14 मार्च 2026 – पहली राष्ट्रीय लोक अदालत
09 मई 2026 – दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत
12 सितंबर 2026 – तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत
12 दिसंबर 2026 – चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत
किन ट्रैफिक चालानों पर मिल सकती है राहत
हेलमेट न पहनना, सीट बेल्ट न लगाना, रेड लाइट जंप करना, ओवरस्पीडिंग (बिना दुर्घटना), गलत पार्किंग, PUC न होना, गलत लेन में चलना, नंबर प्लेट से जुड़ी छोटी गड़बड़ी और दस्तावेज संबंधी मामूली कमी जैसे छोटे उल्लंघन compoundable माने जाते हैं और लोक अदालत में इनका निपटारा संभव है।
किन मामलों में नहीं मिलेगा लाभ
शराब पीकर ड्राइविंग, हिट एंड रन, गंभीर दुर्घटना, नाबालिग द्वारा वाहन चलाना, अवैध रेसिंग और अन्य गंभीर आपराधिक मामलों को लोक अदालत में शामिल नहीं किया जाता है।
इन मामलों का भी होगा निपटारा
चेक बाउंस (NI Act 138), बैंक लोन रिकवरी, मोटर दुर्घटना दावा (MACT), बिजली-पानी बिल विवाद, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण, किराया विवाद, उपभोक्ता मामले और अन्य सिविल वाद लोक अदालत में सुलह के आधार पर निपटाए जा सकते हैं।
लोग अपने ट्रैफिक चालान की स्थिति echallan.parivahan.gov.in या vahan.parivahan.gov.in वेबसाइट पर जांच सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) या लोक अदालत हेल्पडेस्क से संपर्क किया जा सकता है।
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