दरभंगा में जब्त वाहनों की नीलामी, 10 जून से शुरू होगी प्रक्रिया

दरभंगा में जब्त वाहनों की नीलामी, 10 जून से शुरू होगी प्रक्रिया

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🚨 मद्यनिषेध विभाग | वाहन नीलामी | सरकारी सूचना | दरभंगा


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दरभंगा में शराब अधिनियम के तहत जप्त वाहनों की नीलामी का बड़ा ऐलान, 10 जून से शुरू होगी प्रक्रिया

🖋️ रिपोर्ट: जॉर्नलिस्ट रोहित | ब्यूरो दरभंगा | RxTv BHARAT

📌 मुख्य बातें

  • दरभंगा में मद्यनिषेध अधिनियम के तहत जप्त वाहनों की नीलामी का आदेश जारी।
  • नीलामी 10 जून 2026 को समाहरणालय परिसर में आयोजित होगी।
  • वाहनों में बाइक, कार, ट्रक, टेम्पो और ई-रिक्शा शामिल।
  • आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 08 जून 2026 तय।
  • शेष वाहनों की नीलामी 30 जुलाई 2026 तक अलग-अलग तिथियों में होगी।

दरभंगा, 02 जून 2026। समाहरणालय, दरभंगा (मद्यनिषेध एवं उत्पाद विभाग) द्वारा बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम-2016 (संशोधित 2018/2022) के तहत जप्त एवं राज्यसात किए गए वाहनों की सार्वजनिक नीलामी को लेकर आधिकारिक सूचना जारी की गई है।

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10 जून को होगी पहली नीलामी

जारी आदेश के अनुसार, जब्त वाहनों की नीलामी दिनांक 10 जून 2026 को सुबह 10:30 बजे डॉ. भीमराव अंबेडकर सभागार, समाहरणालय परिसर लहेरियासराय दरभंगा में की जाएगी। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 08 जून 2026 (शाम 4 बजे तक) निर्धारित की गई है।

इसके बाद शेष वाहनों की नीलामी 20 जून, 01 जुलाई, 13 जुलाई, 21 जुलाई एवं 30 जुलाई 2026 को भी अलग-अलग चरणों में की जाएगी।

किन वाहनों की होगी नीलामी

सूची में जब्त किए गए दोपहिया, तिपहिया और चारपहिया वाहन शामिल हैं। इनमें पल्सर, प्लेटिना, हीरो, होंडा, टीवीएस, यामाहा, मारुति कार, ह्यूंडई कार, टेम्पो, ट्रक और ई-रिक्शा जैसे वाहन शामिल हैं।

दरभंगा में जब्त वाहनों की नीलामी, 10 जून से शुरू होगी प्रक्रिया

नीलामी की शर्तें और प्रक्रिया

नीलामी “जहां है, जैसी है” के आधार पर की जाएगी। सफल बोलीदाता को 7 दिनों के भीतर पूरी राशि जमा करनी होगी। निर्धारित समय पर भुगतान नहीं करने पर अग्रधन राशि जब्त कर ली जाएगी।

दो पहिया वाहन के लिए न्यूनतम बोली 250 रुपये, तीन पहिया के लिए 500 रुपये, चार पहिया के लिए 1000 रुपये तथा ट्रक/बस के लिए 2000 रुपये प्रति बोली तय की गई है।

प्रशासन की सख्त निगरानी

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ कराई जाएगी। नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्तियों को आधार या वोटर आईडी की कॉपी अनिवार्य रूप से जमा करनी होगी।

साथ ही अधिकारियों ने यह भी कहा है कि जिन वाहनों की स्थिति न्यायालय या अन्य आदेशों के कारण प्रभावित होगी, उन्हें नीलामी प्रक्रिया से बाहर रखा जाएगा।

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🖋️ रिपोर्ट: जॉर्नलिस्ट रोहित | ब्यूरो दरभंगा | RxTv BHARAT

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