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केवटी प्रखंड प्रमुख को पदच्युत करने की अनुशंसा, पंचायती राज विभाग को भेजा गया मामला
लोक प्रहरी वाद संख्या 12/2025 | 23 जून 2026
🔹 मुख्य बातें
- प्रमंडलीय आयुक्त ने पदच्युति की अनुशंसा पंचायती राज विभाग को भेजी।
- बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 44(4) के तहत कार्रवाई।
- वित्तीय अनियमितता और सरकारी राशि के दुरुपयोग का मामला।
- अंतिम निर्णय अब बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग को लेना है।
दरभंगा, 23 जून 2026:- केवटी प्रखंड प्रमुख से जुड़े मामले में प्रशासनिक स्तर पर बड़ी कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। लोक प्रहरी वाद संख्या 12/2025 में सुनवाई के बाद यह कदम उठाया गया है।
प्रमंडलीय आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल द्वारा बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 44(4) के तहत प्रखंड प्रमुख को पद से हटाने की अनुशंसा पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार को भेजी गई है।

यह पूरा मामला वित्तीय अनियमितता और सरकारी राशि के कथित दुरुपयोग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। संबंधित विभाग के आदेश के बाद आगे की प्रक्रिया तेज कर दी गई है।
सरल शब्द में:
पदच्युत का मतलब होता है किसी व्यक्ति को उसके पद और जिम्मेदारी से हटा देना।
नोट:
यह खबर उपलब्ध प्रशासनिक जानकारी पर आधारित है। अंतिम निर्णय संबंधित विभाग द्वारा लिया जाएगा।
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