कोर्ट में पेशी के बाद युवक को मिली जमानत, 48 घंटे के भीतर बैरकपुर थाना में उपस्थित होने का निर्देश
मोहनिया शहर
.पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में बंगाल पुलिस ने आरोपित को मोहनिया से गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया. कोर्ट ने आरोपित को धारा 41(ए) के तहत नोटिस देते हुए रिहा कर दिया.आरोपित की पहचान ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिला अंतर्गत मलगांव निवासी रत्नाकर जेना के पुत्र मदन मोहन जेना के रूप में हुई है. बताया जाता है कि वह फिलहाल उत्तर प्रदेश के मधिआव थाना क्षेत्र स्थित इल्डिंको सिटी में रह रहा था.जानकारी के अनुसार, आरोपित ने सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद पश्चिम बंगाल के बैरकपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी.बताया जाता है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपित मोहनिया क्षेत्र में छिपकर रह रहा था. जांच के दौरान बंगाल पुलिस ने आरोपित का लोकेशन कैमूर जिले के मोहनिया में ट्रेस किया. इसके बाद कैमूर पुलिस के सहयोग से उसे गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तारी की सूचना बंगाल और बिहार पुलिस के वरीय अधिकारियों को दी गयी. इसके बाद एसपी हरिमोहन शुक्ला और डीएसपी प्रदीप कुमार की मौजूदगी में आरोपित को मोहनिया कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने आरोपित को धारा 41(ए) का नोटिस देते हुए रिहा कर दिया और उसे 48 घंटे के भीतर बैरकपुर थाना में उपस्थित होने का निर्देश दिया. निर्धारित समय में उपस्थित नहीं होने पर आगे की कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गयी है.
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