विकसित भारत–रोज़गार मिशन पर बड़ा संदेश

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पूर्व मंत्री जीवेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिनाईं ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2025 की खूबियां

  • अब 100 नहीं, 125 दिनों की कानूनी रोजगार गारंटी
  • ग्राम सभा–पंचायत को योजना निर्माण में सशक्त अधिकार
  • डिजिटल निगरानी, समयबद्ध भुगतान और भ्रष्टाचार पर सख़्ती

RxTv BHARAT —

आज दरभंगा परिसदन में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सह जाले विधानसभा क्षेत्र के विधायक माननीय श्री जीवेश कुमार जी द्वारा एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त “विकसित भारत–रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) गारंटी अधिनियम, 2025 (VB-G RAM G)” के उद्देश्यों, प्रावधानों और इसके दूरगामी प्रभावों पर विस्तार से जानकारी दी।

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माननीय विधायक श्री जीवेश कुमार जी ने इसे ग्रामीण भारत की रोजगार नीति में ऐतिहासिक और दूरदर्शी बदलाव बताते हुए कहा कि इस अधिनियम के तहत अब ग्रामीण परिवारों को प्रति वित्तीय वर्ष 125 दिनों की कानूनी मजदूरी रोजगार गारंटी मिलेगी। इससे गरीब, श्रमिक और वंचित वर्ग के परिवारों की आय सुरक्षा के साथ-साथ सामाजिक सशक्तिकरण भी सुनिश्चित होगा। उन्होंने इसे।विकसित भारत @2047 के राष्ट्रीय विज़न की दिशा में एक ठोस कदम बताया।

उन्होंने स्पष्ट किया कि यह अधिनियम केवल रोजगार उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे टिकाऊ और उत्पादक ग्रामीण परिसंपत्तियों के निर्माण से जोड़ा गया है। इसके अंतर्गत जल संरक्षण, ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका से जुड़ी संरचनाएं तथा प्राकृतिक आपदाओं से निपटने वाले कार्यों को प्राथमिकता दी गई है, ताकि गांवों का दीर्घकालिक और आत्मनिर्भर विकास सुनिश्चित हो सके।

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प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि नई व्यवस्था में ग्राम सभा और पंचायतों की भूमिका को और अधिक मजबूत किया गया है। योजनाएं नीचे से ऊपर (Bottom-Up Approach) तैयार होंगी और इन्हें राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म तथा पीएम गति शक्ति जैसे ढांचों से जोड़ा जाएगा, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और संसाधनों का दुरुपयोग रुकेगा।

माननीय विधायक ने बताया कि अधिनियम में पारदर्शिता और जवाबदेही को कानूनी रूप से मजबूत किया गया है। बायोमेट्रिक सत्यापन, जियो-टैगिंग, रियल-टाइम डैशबोर्ड, अनिवार्य सोशल ऑडिट और समयबद्ध साप्ताहिक मजदूरी भुगतान जैसे प्रावधान
मजदूरों के अधिकारों को सुरक्षित करेंगे।
भुगतान में देरी होने पर मुआवजे का भी स्पष्ट प्रावधान किया गया है।

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विपक्ष पर निशाना साधते हुए श्री जीवेश कुमार जी ने कहा कि इस अधिनियम को लेकर फैलाया जा रहा भ्रम निराधार है। यह कानून मजदूरों के अधिकारों को कमजोर नहीं, बल्कि उन्हें और अधिक मजबूत कानूनी संरक्षण देता है।
बेरोजगारी भत्ता, सशक्त शिकायत निवारण प्रणाली और
प्रशासनिक क्षमता को 6% से बढ़ाकर 9% किए जाने जैसे प्रावधान यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचे।

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अंत में उन्होंने कहा कि विकसित भारत–रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025
बिहार सहित पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, अवसंरचना, आत्मनिर्भरता और समावेशी विकास को नई गति देगा और विकसित भारत की यात्रा में एक मजबूत आधार बनेगा।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में केवटी विधायक डॉ. मुरारी मोहन झा, हायाघाट विधायक डॉ. रामचंद्र प्रसाद, जिला प्रभारी उमेश कुशवाहा, भाजपा जिला अध्यक्ष आदित्य नारायण मन्ना, जदयू जिला उपाध्यक्ष चंदन जायसवाल, लोजपा (रा) जिला अध्यक्ष देवेंद्र झा, हम जिला अध्यक्ष मनोज सदा सहित एनडीए गठबंधन के कई वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे।

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