जमाबंदी रैयतों के लिए जरूरी सूचना: समय पर लगान नहीं दिया तो होगी वसूली

जमाबंदी रैयतों के लिए जरूरी सूचना: समय पर लगान नहीं दिया तो होगी वसूली

मार्च में लगान जमा करें जमाबंदी रैयत, नहीं तो होगी कानूनी कार्रवाई

अपर समाहर्ता मनोज कुमार की अपील, ऑनलाइन लगान जमा कराएं और जमीन रिकॉर्ड रखें सुरक्षित

RxTv BHARAT | दरभंगा | 12 मार्च 2026

दरभंगा जिला प्रशासन ने जिले के सभी जमाबंदी रैयतों से समय पर लगान जमा करने की अपील की है।
अपर समाहर्ता (राजस्व) मनोज कुमार ने बताया कि मार्च महीना वित्तीय वर्ष का अंतिम महीना होता है, इसलिए सभी रैयत ऑनलाइन लगान रसीद काटकर अपनी लगान राशि जमा कराना सुनिश्चित करें।

जमाबंदी रैयतों के लिए जरूरी सूचना: समय पर लगान नहीं दिया तो होगी वसूली

उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति आपकी खाता-खेसरा की जमीन को अवैध रूप से बेच देता है, तो लगान जमा रहने की स्थिति में इसकी जानकारी तुरंत मिल सकती है।
इसलिए जमीन से जुड़े सभी रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने के लिए समय पर लगान जमा करना जरूरी है।

• मार्च वित्तीय वर्ष का अंतिम महीना, समय पर लगान जमा करने की अपील
• लगान नहीं देने वाले रैयतों पर नीलाम पत्र वाद दायर होगा
• वसुधा केंद्र या मोबाइल से ऑनलाइन लगान भुगतान की सुविधा
• जमीन मापी के लिए ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा करने की व्यवस्था
• परिमार्जन पोर्टल से खाता-खेसरा व रैयत नाम में सुधार संभव

अपर समाहर्ता राजस्व ने बताया कि जो जमाबंदी रैयत लगान जमा नहीं करेंगे, उनके खिलाफ नीलाम पत्र वाद दायर कर बकाया लगान की वसूली की जाएगी।
इसलिए सभी रैयत समय पर लगान जमा कर किसी भी कानूनी परेशानी से बचें।

 

उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन के फेसबुक लाइव के माध्यम से लोगों को परिमार्जन पोर्टल, जमीन मापी प्रक्रिया और लगान वसूली से संबंधित विस्तृत जानकारी भी दी गई।
साथ ही परिवार के बीच जमीन के बंटवारे, निबंधन और म्यूटेशन से जुड़ी प्रक्रिया के बारे में भी लोगों को समझाया गया।

उन्होंने कहा कि रैयत वसुधा केंद्र पर जाकर या अपने मोबाइल से भी लगान की राशि ऑनलाइन जमा कर सकते हैं।
इसके अलावा जमीन की मापी के लिए भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और मापी शुल्क भी ऑनलाइन ही जमा करना होता है।

आवेदन शुल्क जमा होने के बाद अंचलाधिकारी द्वारा मापी की तिथि निर्धारित की जाती है और तय तिथि पर अंचल अमीन मौके पर जाकर जमीन की मापी करते हैं।

अपर समाहर्ता ने कहा कि परिमार्जन पोर्टल पर खाता, खेसरा और रैयत के नाम में सुधार के लिए भी आवेदन किया जा सकता है।
इसके लिए आवेदन के साथ खतियान, पूर्व का लगान रसीद और निबंधन से जुड़े आवश्यक दस्तावेजों की छायाप्रति संलग्न करना जरूरी है।

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