कोचिंग संस्थान अब थानों की निगरानी में, छात्रों की सुरक्षा को लेकर सख्त नियम लागू
कोचिंग संस्थान अब थानों की निगरानी में, छात्रों की सुरक्षा को लेकर सख्त नियम लागू मुख्य बिंदु कोचिंग संस्थानों का पंजीकरण अनिवार्य स्टाफ का पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी अनुपस्थित छात्र की सूचना तुरंत अभिभावकों को CCTV और 30 दिन का बैकअप अनिवार्य सुरक्षा ऑडिट और काउंसलिंग व्यवस्था लागू RxTv Bharat | पटना |15 फरवरी 2026 पटना: छात्रों की सुरक्षा और कोचिंग संस्थानों की जवाबदेही तय करने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। अब राज्य के सभी कोचिंग सेंटर संबंधित थानों की निगरानी में रहेंगे। संस्थानों का विस्तृत रिकॉर्ड पुलिस के पास रखा जाएगा और पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। नए निर्देशों के अनुसार, कोचिंग संचालकों, शिक्षकों और कर्मचारियों…

