दरभंगा में निजी स्कूलों पर सख्ती, मनमानी फीस वसूली पर प्रशासन का बड़ा एक्शन

दरभंगा में निजी स्कूलों पर सख्ती, मनमानी फीस वसूली पर प्रशासन का बड़ा एक्शन

दरभंगा में निजी स्कूलों पर सख्ती, मनमानी फीस वसूली पर प्रशासन का बड़ा एक्शनदरभंगा में निजी स्कूलों की मनमानी फीस पर प्रशासन सख्त

“बिहार निजी विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम-2019” का पालन अनिवार्य, DM का सख्त निर्देश

RxTv BHARAT | दरभंगा | 08 अप्रैल 2026

दरभंगा जिले में निजी विद्यालयों द्वारा मनमानी शुल्क वसूली की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। जिलाधिकारी श्री कौशल कुमार ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि सभी निजी विद्यालयों को “बिहार निजी विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम-2019” का अक्षरशः पालन करना होगा।

दरभंगा में निजी स्कूलों पर सख्ती, मनमानी फीस वसूली पर प्रशासन का बड़ा एक्शन

प्रशासन के अनुसार, कई स्कूलों द्वारा प्रवेश शुल्क, ट्यूशन फीस, विकास शुल्क और वार्षिक शुल्क के नाम पर अभिभावकों से अनियमित राशि वसूली जा रही थी। इस पर संज्ञान लेते हुए प्रशासन ने नियमों के कड़ाई से पालन का निर्देश दिया है।

👉 सभी फीस का विवरण नोटिस बोर्ड और वेबसाइट पर सार्वजनिक करना अनिवार्य
👉 फीस वृद्धि अधिकतम 7% तक सीमित
👉 अधिक वृद्धि के लिए समिति की अनुमति जरूरी
👉 किताब और ड्रेस सूची सार्वजनिक करना होगा
👉 किसी एक दुकान से खरीद के लिए बाध्य करना दंडनीय

अधिनियम के तहत गठित शुल्क विनियमन समिति शिकायतों की जांच और सुनवाई करेगी। अभिभावक फीस वृद्धि के 30 दिनों के भीतर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

उल्लंघन की स्थिति में पहली बार ₹1 लाख और पुनरावृत्ति पर ₹2 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। साथ ही सभी विद्यालयों को अपने खातों का ऑडिट कराना भी अनिवार्य होगा।

जिलाधिकारी ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि जिले के सभी निजी विद्यालयों में नियमों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए, ताकि छात्रों और अभिभावकों के हितों की पूरी सुरक्षा हो सके।

👉 ताजा खबरों के लिए हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़ें

Join RxTv BHARAT WhatsApp

शेयर करे...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!